रामपुर

आजम खां की पत्नी और बेटे का शस्त्र लाइसेंस निरस्त, कोर्ट ने माना सजायाफ्ता, सीतापुर जेल में बंद सपा नेता

Azam Khan News: सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम का शस्त्र लाइसेंस डीएम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने दोनों को सजायाफ्ता..

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May 31, 2025
आजम खां की पत्नी और बेटे का शस्त्र लाइसेंस निरस्त..

Azam Khan wife and son arms license cancelled: सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के शस्त्र लाइसेंस डीएम कोर्ट ने निरस्त कर दिए हैं। दोनों को सजायाफ्ता अपराधी मानते हुए यह फैसला सुनाया गया।

डीएम कोर्ट ने दिया लाइसेंस निरस्तीकरण का आदेश

डीएम कोर्ट में यह मामला पहले से विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की और उन्हें सजायाफ्ता मानते हुए उनके 32 बोर रिवाल्वर लाइसेंस को निरस्त कर दिया।

अब्दुल्ला को दो जन्म प्रमाणपत्र केस में मिली सजा

गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम को दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। वहीं, डॉ. तजीन फात्मा को भी इसी मामले में दस साल की सजा सुनाई जा चुकी है, हालांकि फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं।

अपराधी रिकॉर्ड बना लाइसेंस निरस्त करने की बड़ी वजह

आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। आजम खां पर 108 मुकदमे, जिनमें से 71 अभी विचाराधीन हैं और उन्हें 5 मामलों में सजा मिल चुकी है। तजीन फात्मा पर 44 मुकदमे, जिनमें से कई कोर्ट में चल रहे हैं। अब्दुल्ला आजम पर 45 मुकदमे, जिनमें मुरादाबाद कोर्ट ने भी उन्हें दोषी करार दिया है। यही कारण है कि डीएम कोर्ट ने इनकी अपराधिक छवि और सजायाफ्ता स्थिति को देखते हुए यह कड़ा फैसला लिया।

आजम खां का लाइसेंस पहले ही हो चुका है निरस्त

रामपुर से मिली जानकारी के अनुसार, सपा नेता आजम खां के तीन शस्त्र लाइसेंस पहले ही 2019 में निरस्त किए जा चुके हैं। हालांकि, उन्होंने डीएम के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से उन्हें कुछ मामलों में राहत भी मिल चुकी है।

सपा खेमे में मचा हड़कंप

डीएम कोर्ट के इस फैसले के बाद सपा खेमे में गहरी हलचल देखने को मिल रही है। पार्टी के बड़े नेता इस मसले को लेकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं।

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