रामपुर

‘हमें मिला है 15 दिन का समय’, जौहर यूनिवर्सिटी पर डिमोलिशन नोटिस मिलने के बाद बोलीं डॉ. तजीन फातिमा

Rampur Development Authority: सपा के नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा ने कहा कि हमें 15 दिन का समय दिया गया है। यह बात उन्होंने तब कही जब रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को परिसर में अनधिकृत निर्माण के लिए गिराने का नोटिस दिया।
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Jul 16, 2026
Jauhar University
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी

Jauhar University Demolition Notice: मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माणों को लेकर डिमोलिशन नोटिस जारी किए जाने के बाद डॉ. तजीन फातिमा ने प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा ने कहा कि हमें 15 दिन का समय मिला है।

तजीन फातिमा ने विश्वविद्यालय प्रशासन और कानूनी टीम के साथ इस नोटिस का अध्ययन कर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। जौहर यूनिवर्सिटी पर अनधिकृत निर्माण का आरोप लगाते हुए प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा किया है। इस मुद्दे पर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। विश्वविद्यालय प्रबंधन जल्द ही विस्तृत बयान जारी करने वाला है।

जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए काउसलिंग कैंप

जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने के आदेश के बाद वहां पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक काउंसलिंग कैंप लगाया गया है। इस कैंप के जरिए छात्रों को काउंसलिंग और गाइडेंस दी जाएगी कि वे किन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं।

PWD ने लगाया 'आम रास्ता' का साइनबोर्ड

लोक निर्माण विभाग (PWD) ने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी से होकर गुजरने वाली 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क पर एक साइनबोर्ड लगाया है, जिसमें इसे सार्वजनिक सड़क घोषित किया गया है। यह कदम यूनिवर्सिटी से जुड़ी हालिया प्रशासनिक कार्रवाई के बाद उठाया गया है। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ‘साइन बोर्ड’ लगा दिया है कि यह सड़क आम जनता के आवागमन के लिए खुली है। इस सड़क का निर्माण अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में 2016-17 में पीडब्ल्यूडी ने करीब 17.16 करोड़ रुपये की लागत से कराया था।

जानें क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जौहर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के बीच सुनवाई के बाद बुधवार को रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने यूनिवर्सिटी में बने कथित अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया था। यह कार्रवाई उन इमारतों के संबंध में की जा रही है, जिनके बारे में आरोप है कि उन्हें बिना मंजूर नक्शों या जरूरी NOC के बनाया गया था। यह तोड़-फोड़ की कार्रवाई उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत की जाएगी। हालांकि, आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा का कहना है कि उनको 15 दिन का समय मिला है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:
16 Jul 2026 03:18 pm
Published on:
16 Jul 2026 02:52 pm