रतलाम

Ratlam news: राशन गड़बड़ी, विक्रेता दंपती पर एफआईआर के निर्देश

गढ़ीगमना का मामला कलेक्टर ने कराई जांच सहायक आपूर्ति अधिकारी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की, राशन वाहन से 30 कट्टे गेहूं जब्त
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Aug 07, 2026
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गढ़ीगमना का मामला कलेक्टर ने कराई जांच सहायक आपूर्ति अधिकारी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की, राशन वाहन से 30 कट्टे गेहूं जब्त

रतलाम। राशन वितरण में गड़बड़ी के मामले में कलेक्टर (खाद्य) ने सैलाना/बाजना थाना को उचित मूल्य दुकान गढ़ीगमना की विक्रेता दम्पत्ती के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई सहायक आपूर्ति अधिकारी मुकेश चौहान सैलाना/बाजना की जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।

मिली जानकारी अनुसार, 19 जुलाई 2026 को ग्रामवासियों ने 'राशन आपके द्वार' वाहन (एमपी43जी5042) में अनियमितता की शिकायत की थी, जो बाजना थाना में खड़ा था। 20 जुलाई को सहायक आपूर्ति अधिकारी, गढ़ीगमना के सरपंच दलीचंद और अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में वाहन की जांच की गई।

30 कट्टे गेहूं से भरे किए जब्त
जांच में वाहन से 50 किलोग्राम क्षमता के 30 जूट के बारदाने (गेहूं से भरे) और एक तौल कांटा जब्त किया गया। जब्त सामग्री को प्राथमिक कृषि साख समिति बाजना के विक्रेता पन्नालाल टांक को सौंपा गया, जबकि वाहन मोहन चरपोटा को सुपुर्द किया गया। जांच के दौरान, उपभोक्ताओं और गढ़ीगमना के ग्रामवासियों ने बयान में बताया कि उचित मूल्य दुकान से राशन वितरण का कार्य रीना टांक और उनके पति मुकेश टांक द्वारा किया जाता है।

गेहूं बाजार में बेचने ले जाते पकड़ा
उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि मुकेश टांक उन्हें पात्रतानुसार राशन सामग्री नहीं देते और बचा हुआ माल रख लेते हैं। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के तहत वितरित होने वाला गेहूं बाजार में बेचने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने मुकेश टांक को 9 जुलाई की शाम 4.30 बजे वाहन में 30 कट्टे गेहूं भरकर गढ़ीगमना से बाजना रोड पर बाजार में बेचने ले जाते हुए पकड़ा था। वाहन चालक मोहन चरपोटा भी इसमें शामिल था।

1,59,000 रुपए का राशन मिला कम
जांच दल को गढ़ीगमना दुकान के गोडाउन में 4000 किलोग्राम गेहूं, 1000 किलोग्राम चावल और 40 किलोग्राम शक्कर कम मिली, जिसकी अनुमानित कीमत 1,59,000 रुपए है। मुकेश टांक पूर्व में भी मोटरसाइकिल पर राशन ले जाते हुए पकड़ा गया था। सहायक आपूर्ति अधिकारी, सैलाना/बाजना ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के अन्तर्गत इस मामले में प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

Updated on:
07 Aug 2026 10:27 pm
Published on:
07 Aug 2026 10:10 pm