रतलाम

रतलाम में 31 घंटे के लॉकडाउन में खुली रहेगी यह सेवा

रविवार को रतलाम में कोरोना वायरस के संक्रमण को बढऩे से रोकने के लिए टोटल लॉकडाउन किया गया है। इसके बाद भी कुछ जरूरी सेवाएं तय समय तक खुली रहेगी।

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Jul 11, 2020

रतलाम. रविवार को रतलाम में कोरोना वायरस के संक्रमण को बढऩे से रोकने के लिए टोटल लॉकडाउन किया गया है। इसके बाद भी कुछ जरूरी सेवाएं तय समय तक खुली रहेगी। इनमे दूध, दवाएं से लेकर घर घर तक ताजा खबरे पहुुंचाने वाले पेपर वितरक शामिल है।

कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश के चलते रविवार को जिले में फिर से टोटल लॉक डाउन किया जा रहा है। इस दौरान किसी को भी अपने घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी, हालांकि जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा टोटल लॉकडाउन के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश शनिवार शाम को जारी किए हैं।

31 घंटे का रहेगा लॉकडाउन

जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की राजस्व सीमा में 11 जुलाई की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह ५ बजे तक की 31 घंटे की अवधि में जिेल में किसी भी व्यक्ति को बिना आपात कारण के अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। बड़ी बात यह है कि उक्त अवधि में सड़कों सार्वजनिक स्थानों पर घूमना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान सभी कार्यालय बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर जिले में स्थित समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, संस्थान, दुकानें पूर्णत: बंद रहेंगी।

IMAGE CREDIT: Radheshyam Sharma

इनको मिली है खोलने की मंजूरी

जारी आदेश के अनुसार अत्यावश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, नगर पालिका, पंचायत, जल वितरण, दमकल आदि हर प्रकार के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मेडिकल दुकान व स्वास्थ्य सेवाएं जैसे अस्पताल, चिकित्सकीय जांच प्रयोगशाला, दवाई निर्माता इकाइयां आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। इनके अलावा सुबह 6 बजे से लेेकर 9 बजे तक व शाम को 6 बजे से रात 8 बजे तक दूध वितरण की मंजूरी रहेगी। इतना ही नहीं पेपर वितरण कार्य भी सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हो सकेगा।

इनको रहेगी प्रतिबंध से छूट

जारी आदेश के अनुसार गुजरने वाले हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, राजमार्ग पर प्रतिबंध का असर नहीं रहेगा। नगर निगम, रतलाम सीमा क्षेत्र एवं अन्य नगरीय निकायों की सीमा क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य पर भी इस लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। बड़ी बात यह है कि प्रतिबंध आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को प्रभावशील रहेंगे।

मॉर्निंग वॉक पर लगाई रोक

जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थल, पिकनिक स्पॉट्स, मॉर्निंग वॉक आदेश दिनांक से 20 जुलाई तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। विदेश यात्रा से लौटने वाले तथा अन्य जिलों से इलाज हेतु भर्ती रहने के बाद वापस आए लोगों को अपने निकटतम थानों पर सूचना देना अनिवार्य होगा जिससे उन्हें होम क्वारंटीन किया जा सकेगा।

Published on:
11 Jul 2020 08:44 pm
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