सहारनपुर सीजीएम कोर्ट महिला से अश्लीलता करने के आरोप में एसडीओ और उसके सहयोगी को सुनाई 7-7 साल की सजा
सहारनपुर. मीटर चेक करने के बहाने महिला से अश्लीलता करने वाले बिजली विभाग के एसडीओ को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला सहारनपुर सीजीएम कोर्ट से सुनाया गया है। अदालत ने एसडीओ और उसके सहयोगी को 7 साल कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख 11 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
बता दें कि घटना वर्ष 2010 की है। सहारनपुर के कुतुबशेर थाना क्षेत्र के अंबाला रोड स्थित बिजली घर के एसडीओ आरपी सिंह और उसके सहयोगी पर इसी बिजलीघर क्षेत्र की रहने वाली रुखसाना नाम की महिला ने अश्लीलता के आरोप लगाए थे। कुतुबशेर थाने में दी तहरीर में रुखसाना पत्नी शहीद ने पुलिस को बताया था कि एसडीओ ने उनका 80 हजार का बिजली बिल बना दिया था। मीटर में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए जब रुखसाना ने इतनी बड़ी रकम की बात कही तो एसडीओ ने अश्लीलता भरी बातें की और विरोध करने पर मारपीट कर डाली। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। पूरे मामले की सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीनानाथ की अदालत में एसडीओ आरपी सिंह और उसके सहयोगी उवेश को दोषी माना। इसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए एसडीओ को 7 साल की सजा और एक लाख 11 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जबकि एसडीओ के साथी पर 7 साल की सजा के साथ 20 हजार का जुर्माना लगाया है।
कई वर्षों तक चर्चित रहा था यह मामला
एसडीओ आरपी सिंह का यह प्रकरण कई वर्षों तक चर्चित रहा था 2010 के बाद इस मामले को लेकर अन्य घटनाएं भी हुई और फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाने का प्रयास भी किया गया। इस मामले में पुलिस पर काफी दबाव भी था। बावजूद इसके पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। बता दें कि यह मामला 2010 से लेकर 2013 तक सहारनपुर में चर्चा में रहा था और अब न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद एक बार फिर से यह मामला चर्चाओं में है।