सतना

50 हजार जुर्माना भरो या बंद कर दो काम, तीन दिन से बंद है स्टेशन का पे एण्ड यूज टॉयलेट

रेलवे स्टेशन: अफसरों का तुगलकी फरमान

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Nov 05, 2018
Satna Railway Station: satna me Railway afsaro ka tuglaki farman
Satna Railway Station: satna me Railway afsaro ka tuglaki farman

सतना। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म में यात्री प्रतीक्षालय के अंदर बने बाथरूम की पे एण्ड यूज व्यवस्था को बंद करा दिया गया है। तीन दिन से यहां पर आने वाले यात्री परेशानी में हैं। खबर है कि रेलवे के स्थानीय अफसरों ने मंडल रेल प्रबंधक के नाम से पे एण्ड यूज व्यवस्था के ठेकेदार को कहा है कि वह 50 हजार रुपए जुर्माना भरे या फिर काम बंद कर दे। इस तुगलकी फरमान की पुष्टि जब रविवार को मंडल रेल प्रबंधक डॉ. मनोज सिंह से की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि पे एण्ड यूज को बंद करने के कोई आदेश नहीं दिए गए।

अफसरों की कार्रवाई ने कई सवाल खड़े
शिकायत पर टेण्डर शर्तों के अनुसार जुर्माना किया जा सकता है। एेसे में पे एण्ड यूज व्यवस्था को अपने स्तर से बंद रखने वाले अफसरों की कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। टेण्डर शर्तों में इस बात का जिक्र है कि शिकायत मिलने पर दो हजार से पांच हजार रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। जबकि मौखिक तौर पर स्थानीय अधिकारी पचास हजार रुपए जुर्माना देने की बात ठेकेदार से कर रहे हैं। इस संबंध में मण्डल कार्यालय से जारी कोई पत्र भी ठेकेदार को नहीं दिया गया। जबकि जुर्माना होने या फिर अन्य कार्रवाई के संबंध में नियमों के तहत लिखित दिया जाता है।

सीसीआइ के मैसेज पर बंद
सूत्रों का कहना है कि स्टेशन प्रबंधक वाणिज्य रवि कुमार ने पे एण्ड यूज व्यवस्था को बंद कराते हुए मौखिक तौर पर ठेकेदार पुष्पेन्द्र सिंह को कहा है कि सीसीआई जबलपुर नवल कुमार ने संदेश दिया है कि डीआरएम ने पे एण्ड यूज व्यवस्था बंद करने या 50 हजार रुपए जुर्माना जमा कराने को कहा है। इसी आदेश पर 2 नवंबर की सुबह पे एण्ड यूज व्यवस्था को बंद करा दिया गया।

क्यों की गई व्यवस्था बंद
ठेकेदार ने लिखित आदेश नहीं मिलने पर अपनी ओर से लिखित आवेदन स्टेशन प्रबंधक को दिया है। जिसमें उचित मार्गदर्शन देने को कहा है। जब सीसीआई नवल कुमार से पत्रिका ने बता की तो वह स्पष्ट नहीं कर सके कि व्यवस्था बंद क्यों की गई। उन्होंने इस बारे में सीसीआई एके नायक से बात करने को कह दिया। इसके बाद सीसीआई नायक भी इस मामले में स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके।

रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में संचालित पे एण्ड यूज व्यवस्था को बंद करने के आदेश नहीं दिए। अगर शिकायत है तो टेंडर शर्तों के आधार पर जुर्माना कर सकते हैं।
डॉ. मनोज सिंह, डीआरएम, पश्चिम मध्य रेल

Published on:
05 Nov 2018 12:17 pm