Rajasthan Pension Scheme: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी कर राशि की वसूली करेगा, वहीं 31 मार्च तक भौतिक सत्यापन नहीं कराने वालों की पेंशन बंद कर दी जाएगी।
सिरोही। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का गलत तरीके से लाभ उठाने वाले लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अपात्र लोगों को नोटिस जारी कर राशि की वसूली की जाएगी। इसको लेकर विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
कई मामलों में पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद भी परिजनों ने सूचना विभाग को नहीं दी और लगातार राशि उठाते रहे। वहीं, पुनर्विवाह करने वाली विधवाएं नियमानुसार पेंशन की पात्र नहीं रहतीं, लेकिन कई महिलाएं अब भी पेंशन का लाभ ले रही हैं। उनसे भी वसूली की कार्रवाई होगी।
विभाग ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च तक सत्यापन नहीं कराने वालों की पेंशन बंद कर दी जाएगी। पेंशन दोबारा शुरू करने में कम से कम 90 दिन का समय लगेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धावस्था पेंशन, एकल नारी सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन, वृद्ध कृषक पेंशन आदि योजनाओं का लाभ दिया जाता है।
योजना का लाभ ले रहे पेंशनरों को 31 मार्च तक भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन नहीं कराने वालों को आगे पेंशन राशि नहीं मिलेगी। जिले में कुल 143500 पेंशनर्स हैं, जिनमें से 125500 ने सत्यापन पूरा कर लिया है। अभी भी जिले में 18 हजार पेंशनर्स लाभार्थियों ने सत्यापन नहीं करवाया है। यदि ये पेंशनर्स 31 मार्च तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। फिर से इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाभार्थियों को 31 मार्च से पहले भौतिक सत्यापन करवाना जरूरी है। सत्यापन नहीं करवाने वालों की पेंशन रोक दी जाएगी। गलत तरीके से पेंशन का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को नोटिस जारी कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।