श्री गंगानगर

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरपंच के वित्तीय अधिकार छीनने पर लगाई रोक

सरपंच के वित्तीय अधिकार छीने जाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जानिए पूरा मामला-
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Updated: 4 Sep 2025, 4:30 PM IST
उम्रकैद की सजा पाकर भी हुए मुक्त (Photo source- Patrika)
उम्रकैद की सजा पाकर भी हुए मुक्त (Photo source- Patrika)

श्रीगंगानगर। ग्राम पंचायत 8 पीएसडी-बी, घड़साना के सरपंच गंगाबिशन के वित्तीय अधिकार छीने जाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। गंगाबिशन ने राज्य सरकार और अधिकारियों के आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

गौरतलब है कि 10 जुलाई 2024 को बीकानेर संभागीय आयुक्त ने गंगाबिशन के खिलाफ चार्जशीट जारी की थी। इसके खिलाफ उन्होंने पहले ही याचिका दायर कर रखी थी, जिस पर कोर्ट ने विभागीय जांच पर रोक लगा दी थी।

बावजूद इसके, राज्य सरकार ने 16 जून 2025 को आदेश जारी कर उसे प्रशासक पद से हटा दिया। इस पर गंगाबिशन ने दूसरी याचिका दायर की और कोर्ट ने हटाने के आदेश की कार्रवाई भी स्थगित कर दी।

इसके बाद राज्य सरकार ने 6 अगस्त और 22 अगस्त 2025 को आदेश जारी कर गंगाबिशन के वित्तीय अधिकार उपसरपंच दिनेश कुमार को सौंपने के निर्देश दिए गए। इस पर गंगाबिशन ने तीसरी बार याचिका दायर कर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिए कि गंगाबिशन से वित्तीय अधिकार छीनने वाले आदेश अगली सुनवाई तक स्थगित रहेंगे। साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा गया है।

Updated on:
4 Sep 2025, 4:30 PM IST
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