
सूरजपुर। सूरजुपर दोहरा हत्याकांड (Double Murder) मामले में करीब 2 साल बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने प्रधान आरक्षक की पत्नी व 11 वर्षीय बेटी की हत्या के 3 दोषियों को जहां फांसी की सजा सुनाई, वहीं एक को उम्रकैद की सजा दी। कोर्ट का फैसला आते ही प्रधान आरक्षक के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने पटाखे फोडक़र खुशी का इजहार किया। कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रधान आरक्षक भावुक हो गया। उसने कहा कि अब जाकर पत्नी व बेटी की आत्मा को शांति मिली होगी। इधर प्रधान आरक्षक के भाई ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं, हमें इसी फैसले की उम्मीद थी।
बता दें कि 13 अक्टूबर 2024 की रात सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक की पत्नी व 11 वर्षीय बेटी की आरोपी कुलदीप साहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर नृशंस हत्या कर दी थी। फिर कार में दोनों का शव ढोकर घटनास्थल से दूर खेत में निर्वस्त्र फेंक दिया था। 14 अक्टूबर को उनका शव मिला था। इसके बाद पूरा सूरजपुर उबल पड़ा था। लोगों ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के घर में आग लगा दी थी।
वहीं उसके एनकाउंटर की भी मांग उठी थी। पुलिस ने मामले में कुलदीप साहू (Main Accused Kuldeep Sahu) के अलावा चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके, फूल सिंह उर्फ रिंकू, आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, सूरज साहू और निलेश्वर साहू को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई 28 सितंबर को सूरजपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की अदालत में हुई।
इस दौरान उन्होंने कुलदीप साहू के अलावा चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके, फूल सिंह उर्फ रिंकू, आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को दोषी पाया। उन्होंने फैसला 8 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया था। आज 8 अक्टूबर को न्यायाधीश ने 3 दोषियों कुलदीप साहू, चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके, फूल सिंह उर्फ रिंकू को फांसी जबकि आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
कोर्ट का फैसला (Surajpur Fast Track Court Decision) आते ही प्रधान आरक्षक व उसके परिजन के चेहरे पर संतुष्टि नजर आई। प्रधान आरक्षक के भाई का कहना था कि हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं, इसी फैसले की हमें उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से छोटा भाई टूट चुका था, उसे पूरे परिवार वालों ने संभाला। पुलिस विभाग के साथ ही सहयोगी स्टाफ से भी काफी मदद मिली। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी समय-समय पर हमारा हाल-चाल जाना। उन्होंने कहा कि दोषी अब आगे कोर्ट की ओर रूख करेंगे तो हम भी अपना पक्ष रखेंगे। अंत तक हम पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।