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Double Murder Case: सूरजपुर दोहरा हत्याकांड में कुलदीप साहू समेत 3 को फांसी की सजा, 1 को उम्रकैद, प्रधान आरक्षक की पत्नी-बेटी की की थी हत्या

Surajpur Double murder case: अक्टूबर 2024 में प्रधान आरक्षक की पत्नी और 11 वर्षीय बेटी की धारदार हथियार से कर दी थी हत्या, पुलिस ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत 5 आरोपियों को किया था गिरफ्तार
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Surajpur Double Murder Case

Double murder case, कुलदीप साहू, चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके व फूल सिंह उर्फ रिंकू जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। सूरजपुर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड (Surajpur Double murder) मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि एक को उम्रकैद की सजा दी है। बता दें कि दोषियों ने प्रधान आरक्षक की पत्नी और 11 वर्षीय बेटी की धारदार हथियार से हत्या करने के बाद दोनों का शव खेत में निर्वस्त्र हालत में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की सुनवाई सूरजपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। कोर्ट ने 28 सितंबर को 4 आरोपियों को दोषी पाया था और फैसला 8 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट में सजा सुनाए जाने के दौरान काफी गहमागहमी की स्थिति रही।

सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक की पत्नी और 11 वर्षीय बेटी की 13 अक्टूबर 2024 की रात नृशंस हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू ने अपने साथियों के साथ इस वारदात (Head Constable wife and daughter murder) को अंजाम दिया था। जांच के दौरान मामले में रेप की भी पुष्टि हुई। वारदात के बाद आरोपियों ने दोनों शवों को कार में ले जाकर खेत में फेंक दिया था।

घटना के सामने आने के बाद पूरे जिले में आक्रोश फैल गया था।इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों कोि गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत 4 आरोपियों को दोषी करार दिया था।

8 अक्टूबर को न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल ने दोषी कुलदीप साहू, पूर्व एनएसयूआई जिलाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके, फूल सिंह उर्फ रिंकू को फांसी की सजा सुनाई, जबकि चौथे दोषी आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इन्हें हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी (Court found guilty) माना था।

2 आरोपी हो गए थे दोषमुक्त

प्रधान आरक्षक की पत्नी व बेटी की नृशंस हत्या मामले में पुलिस ने 6 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें कुलदीप साहू, रिंकू उर्फ फूल सिंह, चंद्रकांत चौधरी, आर्यन विश्वकर्मा, सूरज साहू और निलकेश्वर साहू शामिल थे। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सूरज साहू और निलकेश्वर साहू को दोषमुक्त कर दिया, जबकि बाकी 4 आरोपियों को दोषी माना गया।

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