सुरजपुर

Surajpur Crime: पति ने ही जहर पिलाकर की थी पत्नी की हत्या, नवविवाहिता का मृत्यु पूर्व बयान बना अहम साक्ष्य

Surajpur Crime news: घटना दिवस पति ने ससुर को फोन कर कहा था कि पत्नी से परेशान हूं, आप अपनी बेटी को यहां से ले जाएं, जब वह जाने लगा तो बताया कि पत्नी ने जहर पी लिया है, अस्पताल आ जाइए
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Surajpur crime
Surajpur crime, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार (Photo source- Patrika)

रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति को हत्या (Surajpur wife murder case) के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी से मारपीट के बाद उसने उसे जहर पिला दिया था। अस्पताल में उसे कुछ समय के लिए होश आया तो उसने कहा था कि पति ने ही उसे जहर पिलाया है। मृतका के मृत्यु पूर्व दिया गया बयान ही अहम साक्ष्य बना। पुलिस ने आरोपी को सोमवार को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बता दें कि जहर पिलाने से पहले उसने ससुर को फोन कर कहा था कि वह उनकी बेटी से परेशान है, उसे यहां से ले जाएं। जब वह घर से निकला तो दोबारा फोन कर बताया कि उसने जहर पी लिया है, उसे अस्पताल ले जा रहे हैं।

सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लेडुआ के साहूपारा निवासी आरती साहू पति दिनेश साहू (26) की 10 जून को संदिग्ध हालत में अस्पताल में मौत (Surajpur murder case) हो गई थी। उसे जहर पीने की वजह से सूरजपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरु की।

नवविवाहिता होने के कारण कार्यपालिक दंडाधिकारी की उपस्थिति में पंचनामा एवं परिजनों के बयान दर्ज किए गए। मृतका के पिता हंसलाल साहू ने पुलिस को बताया कि 10 जून की रात दामाद ने कॉल कर कहा कि वह उनकी बेटी से परेशान है और उसे अपने साथ ले जाएं।

कुछ देर बाद उसने दोबारा फोन कर बताया कि आरती ने जहर पी लिया है और उसे जिला अस्पताल सूरजपुर ले जाया जा रहा है। पिता ने अपने बयान में बताया कि अस्पताल में उपचार के दौरान आरती को कुछ समय के लिए होश आया था। इस दौरान उसने कहा कि पति ने मारपीट करने के बाद उसे जहर पिलाया है। फिर उसकी मौत (Newly married wife murder) हो गई थी।

Surajpur murder case solved: पति को भेजा गया जेल

पुलिस ने मृत्यु पूर्व कथन, पीएम रिपोर्ट तथा परिजन के बयान के आधार पर आरोपी पति दिनेश साहू 33 वर्ष के खिलाफ धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज किया। विवेचना के दौरान घटनास्थल के निरीक्षण तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार (Husband arrested in wife murder case) कर लिया। पुलिस ने उसे सूरजपुर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बता दें कि पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने शुरु में जहर पिलाने की बात से इनकार किया था।

Updated on:
13 Jul 2026 07:46 pm
Published on:
13 Jul 2026 07:46 pm