mp news: भाजपा नेता की पत्नी और जिला पंचायत सदस्य पर कलेक्टर ने लगाया है 26.49 करोड़ रूपये का जुर्माना....।
mp news: मध्यप्रदेश के निवाड़ी जिले के भाजपा नेता भूपेंद्र अग्रवाल की पत्नी एवं जिला पंचायत सदस्य संगीता अग्रवाल को कलेक्टर ने अवैध खनन के मामले में नोटिस जारी किया है। इसमें प्रशासन ने स्वीकृत खदान के बाहर किए गए खनन के लिए 26.49 करोड़ रुपए की राशि 15 दिन में जमा कराने को कहा है। साथ ही इस संबंध में जवाब देने के लिए 4 दिन का समय दिया है। निर्धारित समय में जवाब न देने पर प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई करेगा।
निवाड़ी कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने जिला पंचायत सदस्य संगीता अग्रवाल को ग्राम भोपालपुरा की सरकारी जमीन खसरा नम्बर 1327/1 के अंश भाग पर खदान क्षेत्र से बाहर खनिज बोल्डर उत्खनन करने का नोटिस जारी किया है। कलेक्टर द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताया गया है कि यहां पर स्वीकृत खदान क्षेत्र के अतिरिक्त भाग पर रोवर मशीन से अवैध खनन किया गया है। यहां पर रकबा 1 हेक्टेयर में बिंदू क्रमांक 1 पर 22 मीटर, बिंदू क्रमांक 2 पर 18 मीटर एवं बिंदू क्रमांक 3 पर 13 मीटर की गहराई तक खनन किया गया है।
नोटिस में कुल 176666 घन मीटर का अवैध खनन पाया है। इसके लिए खनिज विभाग ने रायल्टी की राशि 8833300 रुपए निकाली है। वहीं 15 गुना जुर्माना 132499500 रुपए और पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि 132499500 रुपए निर्धारित की गई है। इस पर कुल राशि 26 करोड़ 49 लाख 99 हजार रुपए जमा कराने को कहा गया है। कलेक्टर जांगिड़ ने मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत 15 दिन में अर्थदंड जमा करने की समय सीमा तय की है। साथ ही 29 सितंबर तक न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। समय से जवाब न देने पर खनिज नियम 2022 के नियम 18 (6) के तहत जुर्माना की राशि दोगुनी अधिरोपित की जाएगी।