चरित्र शंका में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जानिए क्या था मामला-
उदयपुर. चरित्र शंका में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोटड़ा थाने में देहरी निवासी प्रभु ने दामाद सड़ा बक्सा कोटड़ा निवासी राजू के खिलाफ बेटी मेवा की हत्या का मामला दर्ज कराया।
जंगल में मिली थी लाश
मेवा पति राजू पारगी के साथ 26 मई 2023 को ससुराल रवाना हुई। विदाई से पहले माता-पिता को बताया कि पति चरित्र को लेकर शक करता है, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता है।
परिवार की समझाइश के बाद उसे पति के साथ भेजा, पर उसी शाम पुत्री की लाश जंगल में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौत गला घोंटने से हुई। शरीर पर चोटों के निशान थे।
पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर खून से सनी रस्सी बरामद की। चालान पेश होने पर अपर लोक अभियोजक वंदना उदावत ने माता-पिता, परिजन, पंच गवाहों और चिकित्सकों के बयान के साथ साक्ष्य पेश किए।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-3 के पीठासीन अधिकारी गणपत लाल विश्नोई ने माना कि मामला केवल हत्या का नहीं, बल्कि घरेलू हिंसा और महिला की गरिमा पर प्रहार का है।
ऐसे अपराधों में नरमी समाज में गलत संदेश होगी। न्यायालय ने आरोपी राजू पारगी को धारा 302 में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से बच्चों को पीडि़त प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा की अनुशंसा की।