उदयपुर

राजस्थान में न्यू ईयर जश्न पर आबकारी विभाग की नई व्यवस्था, पार्टी के लिए लेना होगा 2 दिन का अस्थाई शराब लाइसेंस

न्यू ईयर पार्टियों के लिए इस बार अस्थाई शराब लाइसेंस महंगा होगा। आबकारी विभाग ने व्यवस्था बदलते हुए एक दिन की जगह कम से कम दो दिन का लाइसेंस अनिवार्य किया है। 31 दिसंबर के बाद रात 12 बजे लाइसेंस समाप्त होने से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया।
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Dec 29, 2025
Rajasthan New Year parties expensive
New Year parties (Patrika File Photo)

उदयपुर: आबकारी विभाग ने प्रदेश में अस्थाई शराब लाइसेंस की व्यवस्था में इस बार बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत एक दिन नहीं, बल्कि कम से कम दो दिन के लिए अस्थाई शराब लाइसेंस लेना होगा। ऐसे में इस बार न्यू ईयर की पार्टी महंगी पड़ने वाली है।

साल के अंतिम दिन की रात को तमाम होटल, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट में पार्टियां होती हैं। जश्न के माहौल में शराब बिक्री को लेकर अस्थाई लाइसेंस व्यवस्था में इस साल बदलाव किया गया है। बीते सालों में जहां एक दिन के लिए (31 दिसंबर) लाइसेंस लिया जाता रहा है, लेकिन अब दूसरे दिन यानी 1 जनवरी का भी लाइसेंस लेना होगा।

इसकी वजह ये सामने आई है कि एक दिन का लाइसेंस रात 12 बजे बाद खत्म हो जाता है। ऐसे में 12 बजे बाद भी पार्टी जारी रखना और शराब परोसना अवैध हो जाता है। पिछले साल पुलिस और आबकारी विभाग ने कई अस्थाई लाइसेंसधारियों पर कार्रवाई की थी। रात 12 बजे बाद भी जश्न के माहौल में खलल नहीं पड़े, इसके लिए दो दिन के लाइसेंस की व्यवस्था विभाग की ओर से की गई है।

यह है लाइसेंस की फीस

अस्थाई लाइसेंस के लिए वार्षिक रजिस्टेशन फीस 20 हजार है, वहीं एक दिन के लाइसेंस फीस 12 हजार है। दो दिन के लिए 24 हजार रुपए चुकानें होंगे। रेजिडेंस के लिए फीस 2 हजार रुपए है।

आज तक 100 आवेदन

अस्थाई लाइसेंस की प्रक्रिया आवेदन किए जाने के साथ ही लाइसेंस के आवेदन मिलने लगे हैं। अब तक 100 से ज्यादा आवेदन मिले हैं, वहीं अंतिम समय तक संख्या 200 होने की संभावना है।

बैठक में दी जानकारी

अस्थाई लाइसेंस लेने वाले आवेदकों की बैठक शुक्रवार को आबकारी विभाग में हुई, जिसमें शराब खरीदने-परोसने संबंधी नियम बताए गए। एप के माध्यम से होलोग्राम की जांच के बारे में बताया गया।

विभाग की रहेगी निगरानी

नए साल के जश्न में बिना लाइसेंस शराब परोसी जाने की स्थिति में कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग ने टीमें गठित की है। सभी टीमें रातभर गश्त पर रहेगी। बिना लाइसेंस शराब पार्टी पर कार्रवाई होगी।

Updated on:
29 Dec 2025 11:19 am
Published on:
29 Dec 2025 11:19 am