udaipur gangrape case: सुखेर थाना क्षेत्र में चलती कार में आईटी कंपनी की महिला मैनेजर से गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार आईटी कंपनी के सीईओ और महिला कार्मिक सहित तीनों आरोपियों की जमानत खारिज हो गई। पिछले दिनों जमानत अर्जी लगाए जाने के बाद उन्हें शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया था।
udaipur gangrape case: उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में चलती कार में आईटी कंपनी की महिला मैनेजर से गैंगरेप के सनसनीखेज मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में गिरफ्तार आईटी कंपनी के सीईओ, महिला कार्मिक (एग्जीक्यूटिव हेड) और उसके पति को अदालत से राहत नहीं मिली है।
बता दें कि तीनों आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद शनिवार को तीनों आरोपियों को पुनः जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लिया गया था। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने तीनों से कड़ी पूछताछ की, जिसमें मामले से जुड़े कई अहम और ठोस सबूत सामने आए।
इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में मजबूत पक्ष रखा। रिमांड पूरी होने के बाद आरोपियों को जेल भेजा गया था, जहां से उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि, कोर्ट ने मामले की गंभीरता और अब तक सामने आए तथ्यों को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले चलती कार में आईटी कंपनी की महिला मैनेजर से गैंगरेप का मामला उजागर हुआ था। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कंपनी के सीईओ की बर्थडे पार्टी के दौरान जमकर शराब पार्टी हुई थी। इसके बाद घर छोड़ने के बहाने उसे कार में बैठाया गया। आरोप है कि इसी दौरान चलती कार में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया।
पीड़िता ने अपनी ही कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामला सामने आते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद लंबी पूछताछ के लिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया था।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे भी जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमानत खारिज होने के बाद आरोपियों का जेल में रहना तय हो गया है, जबकि पुलिस सबूतों के आधार पर मजबूत चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है।