
औरैया. अगर आपके लाडले की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसे दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन न चलाने दें। नहीं तो ये यातायात के नियमों का उल्लंघन माना जायेगा। इसके अलावा अभिभावकों को अपने बच्चों को बिना लाइसेंस गाड़ी नहीं चलाने देना चाहिये। शहर के गोपाल इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी श्रीकांत मिश्रा की अध्यक्षता में यातायात सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यातायात से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक व अन्य संबंधित अधिकारी व छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी छात्रों से कहा कि वे सदैव यातायात के नियमों का पालन करें।
समय बहुमूल्य, लेकिन जीवन अमूल्य है
जिलाधिकारी ने कहा कि समय बहुमूल्य है, लेकिन जीवन अमूल्य है। इसलिये वाहन चलाते समय यातायात से जुड़े सभी नियमों का हमेशा पालन करें। नियमों को अनदेखी करने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जिलाधिकारी श्रीकांत मिश्रा ने बताईं ये खास बातें-
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सुरक्षा के सात मंत्र
1- 18 वर्ष की आयु से पहले मोटर साइकिल या अन्य चार पहिया वाहन नहीं चलाना चाहिए
2- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद ही वाहन चलाना चाहिए
3- दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। माता-पिता को भी दो पहिया वाहन का इस्तेमाल करने को कहें। चार पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का जरूर इस्तेमाल करें।
4- वाहन को हमेशा धीमी गति में चलाएं
5- वाहन को कभी भी गलत दिशा में नहीं चलाना चाहिए, नो एंट्री में भी घुसने से बचें
6- किसी स्थान पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत उसकी सूचना 108 नंबर पर दें एवं घायल व्यक्ति की प्राथमिक सहायता भी करें। जरूरी लगे तो डायल 100 पर पुलिस को भी सूचना दें।
7- नशे की हालत में वाहन नहीं चलाना चाहिए
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Published on:
24 Apr 2018 02:43 pm
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