
BS4 Vehicles
नई दिल्ली: अगर आपने हाल ही में कोई BS4 वाहन खरीद लिया है और आप इस बात से परेशान हैं कि BS6 नॉर्म्स ( BS6 norms ) ( New BS6 Norms in India ) लागू होने के बाद आप अपने BS4 वाहन को नहीं चला पाएंगे तो हम आपकी समस्या का समाधान लेकर आए हैं। दरअसल BS4 वाहनों पर बंपर कार डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसे में लोग भारी डिस्काउंट की वजह से कम कीमत पर BS4 वाहन ( BS4 Vehicles ) खरीद रहे हैं। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
1 अप्रैल 2020 से देशभर में नए ईंधन उत्सर्जन मानक लागू हो जाएंगे। इसके बाद BS4 गाड़ियों की बिक्री बंद हो जाएगी। ऐसे में कंपनियों को BS4 गाड़ियों के स्टॉक 31 से पहले ख़त्म कर लेना होगा, अगर ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है।
हालांकि आपने अगर 31 मार्च से पहले BS4 वाहन खरीद लिया है तो आप 15 साल तक इस वाहन को चला सकते हैं।
Ministry of Road Transport & Highways यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, कोई भी निर्माता / डीलर 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद वाहन को बेच या पंजीकृत नहीं कर सकता है। सभी बीएस4 वाहनों को 31 मार्च 2020 के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना और पूरा करना है।
अगर आप 1 अप्रैल 2020 को किसी डीलर से कोई BS4 वाहन खरीदते हैं तो आपके वाहन का पंजीकरण नहीं होगा और आप इस वाहन को भारी डिस्काउंट पर तो खरीद लेंगे लेकिन इसे चला नहीं पाएंगे ऐसे में आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे इसलिए आप 31 मार्च तक बीएस4 वाहन खरीदकर इसका रजिस्ट्रेशन करवा लें जिससे आप बिना किसी कानूनी दिक्कत में फंसे हुए अपने वाहन को सड़क पर चला सकते हैं।
BS4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियों के पार 31 मार्च 2020 तक का समय है। अगर कंपनियां इस डेडलाइन तक अपने BS4 वाहन नहीं बेच पाती हैं तो वाहन डीलर्स या तो वाहन निर्माता को इन्हें वापस कर सकते हैं या फिर उन्हें वाहन को स्क्रैप और और नष्ट करना होगा या वह उक्त वाहन के स्पेयर पार्ट्स का उपयोग कर सकते हैं। है। इसके अलावा इन वाहनों को मैन्युफैक्चरर्स द्वारा उनके सॉफ्टवेयर में और सरकार द्वारा Vahan सॉफ्टवेयर, दोनों जगहों पर बिलिंग के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा।
Published on:
01 Mar 2020 05:37 pm
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