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अब Driving License की वैधता खत्म होने पर पुलिस नहीं काट सकेगी चालान, सरकार ने किया नया ऐलान

दिल्ली परिवहन विभाग ने लर्नर लाइसेंस की वैधता भी 31 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है। परिवहन विभाग ने COVID-19 संक्रमणों के प्रसार को रोकने के लिए ड्राइविंग परीक्षण रद्द कर दिया है, और इसी क्रम में यह फैसला लिया गया है।

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Driving License validity

Driving License Validity Extended: देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली में सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को बढ़ा दिया है, यानी अब अस्थायी और स्थायी रूप से अपने डीएल के रिन्यूअल के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता बढ़ाने का फैसला किया है, नया नियम उन लोगों पर लागू होता है, जिनके डीएल के वैधता 1 फरवरी 2020 और 31 जनवरी 2022 के बीच समाप्त हो गई है।


इस विषय पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्विट कर कहा कि ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को दो महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है, जिनकी वैधता खत्म हो रही है। बता दें, दिल्ली परिवहन विभाग ने लर्नर लाइसेंस की वैधता भी 31 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, कि एनसीटी के परिवहन विभाग ने COVID-19 संक्रमणों के प्रसार को रोकने के लिए ड्राइविंग परीक्षण रद्द कर दिया है, और इसी क्रम में यह फैसला लिया गया है।

गहलोत ने कहा, पता चला है कि कई लाइसेंस को अप्लाई करने वाले लोग अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए ऑनलाइन नियुक्ति स्लॉट प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, और उपलब्ध ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट की तुलना में आवेदन कहीं अधिक है। इसलिए विभाग द्वारा जारी किए गए भारी वाणिज्यिक वाहन ड्राइविंग लाइसेंस सहित उन लोगों के लाइसेंस जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 से 31 जनवरी 2022 के बीच समाप्त हो गई है, को दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।"

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भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी इस संबंध में एक बयान जारी कर राज्य सरकारों को सभी वाहन दस्तावेजों की वैधता को कुछ और महीनों के लिए बढ़ाने की सलाह दी है। बता दें, ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूअल और टेस्ट को लेकर लंबे समय से लोग परेशान हैं, किसी आरटीओ में टेस्ट की तारीख नहीं मिल रही है तो किसी में महीनों तक टेस्ट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।



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