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आपकी स्क्रैप कार को कहीं फिर से तो नहीं बेचा जा रहा? जाननें के लिए इन बातों का रखें ध्यान

स्क्रैप की गई कार को फिर से बेचने और दुरुपयोग होने से रोकने के लिए, वाहन के स्क्रैपिंग सेंटर से डीरजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र होना महत्वपूर्ण है।

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Vehicle Scrap Policy


देश में प्रदुषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें पुराने वाहनों को स्क्रैप करना एक अहम फैसला है, आपको याद होगा दिल्ली सरकार ने अगस्त 2021 में एक नोटिस जारी कर राष्ट्रीय राजधानी में पुराने वाहनों के मालिकों को स्क्रैपेज पॉलिसी का विकल्प चुनने का निर्देश दिया था। इस पॉलिसी में दिल्ली परिवहन विभाग ने पुराने वाहन मालिकों को अपने 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को सड़क पर ना चलाने का निर्देश दिया।


हालांकि परिवहन विभाग ने लोगों को ऐसे पुराने वाहनों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) में स्क्रैप करवाने की सलाह भी दी। फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं, कि अगर आप भी 10 या 15 साल पुराने वाहन के मालिक है, और स्क्रैप का फैसला ले रहे हैं, तो कौन-कौन सी बातों को ध्यान रखने की जरूरत है।

कब करनी चाहिए अपनी कार स्कैप ?

क्षतिग्रस्त होने पर एक कार को स्क्रैप किया जाता है, वहीं अगर कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खत्म हो गया है और आरटीओ आरसी या फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल नहीं कर रहा है, तो उसे स्क्रैप कर दिया जाता है, वहीं अब नई पॉलिसी के तहत दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़कों पर अवैध रूप से चलने वाली 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को स्क्रैप किया जा सकता है।

कार को कहां स्क्रैप करें?


वाहन मालिक अपनी कार को सरकारी अधिकृत कार स्क्रैपयार्ड में स्क्रैप कर सकता है। वर्तमान में दिल्ली और एनसीआर में ऐसे चार स्क्रैप यार्ड हैं, जिन्हें सरकार ने अधिकृत किया गया है।

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कार स्क्रैप करते समय कौन-से दस्तावेज जमा करने हैं?


किसी वाहन को Vehicle Scrappage Centre में स्क्रैप करने के लिए, वाहन के मालिक को कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिनमें वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र (जो कार को सड़क पर चलने के लिए अनुपयुक्त घोषित करता है), पैन कार्ड, वास्तविक मालिक की मृत्यु के मामले में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र या वर्तमान मालिक का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र शामिल है।


कार स्क्रैप करने के लिए मिलेगा पैसा?

अगर आप सरकार द्वारा अधिकृत स्क्रैपयार्ड में कार को स्क्रैप करने के लिए ले जाते हैं, तो इसके लिए आपको निश्चित राशि प्राप्त होती है। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है, कि वाहन मालिक अपनी कार को स्क्रैप करने के बाद जो पैसा प्राप्त कर सकता है, वह उसके वजन से निर्धारित होता है। यह राशि आमतौर पर 12 से 15 रुपये प्रति किग्रा है।

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कार स्क्रैप करने के बाद क्या करना है?
नए नियम के तहत, वाहन स्क्रैपयार्ड वाहन मालिक को चेसिस नंबर प्रदान नहीं करता है। इसके बजाय, यह स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र को वाहन डेटाबेस में अपलोड करता है। जिससे आरटीओ डेटाबेस से स्क्रैप की गई कार का पंजीकरण रद्द हो जाता है। स्क्रैप की गई कार को फिर से बेचने और दुरुपयोग होने से रोकने के लिए, वाहन के स्क्रैपिंग सेंटर से डीरजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र होना महत्वपूर्ण है।