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दिल्ली में ऑनलाइन व्हीकल ट्रांसफर करना हुआ आसान, जानिए आसान स्टेप्स

Vehicle Transfer In Delhi: एक समय था जब यूज़्ड व्हीकल का मालिकाना हक ट्रांसफर करना काफी झंझट का काम माना जाता था। पर समय के साथ अब काफी कुछ बदल चुका है। आज के समय में अपने व्हीकल का मालिकाना हक ट्रांसफर करना काफी आसान हो गया है। दिल्ली में तो यह काम ऑनलाइन भी किया जा सकता है।

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Vehicle Transfer

अपनी पुरानी कार को बेचने, किसी को देने या किसी की पुरानी कार को खरीदने के लिए उस व्हीकल के मालिकाना हक यानि की ओनरशिप को ट्रांसफर करना होता है। हर यूज़्ड व्हीकल को खरीदने और बेचने के लिए उसके मालिकाना हक को ट्रांसफर करना ज़रूरी होता है। इस प्रोसेस को करने के बाद ही व्हीकल को क़ानूनी रूप से ट्रांसफर माना जाता है। एक समय था जब ऐसा करने के लिए बड़ी झंझट होती थी। पर अब यह प्रोसेस काफी आसान हो गई है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो घर बैठे-बैठे ऑनलाइन भी व्हीकल ट्रांसफर कर सकते हैं।

आसानी से ऑनलाइन करें व्हीकल के मालिकाना हक को ट्रांसफर

दिल्ली के निवासी अब आसानी से व्हीकल का मालिकाना हक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी झंझट का सामना भी नहीं करना पड़ता। घर बैठे-बैठे आसानी से व्हीकल के मालिकाना हक को ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा सकता है। इसकी स्टेप्स भी काफी आसान है। आइए नज़र डालते हैं व्हीकल के मालिकाना हक को ऑनलाइन ट्रांसफर करने की आसान स्टेप्स पर।

सबसे पहले परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट parivahangovin पर जाकर साइन-अप करें और अपना यूज़र अकाउंट क्रिएट करें।
इसके बाद आपको व्हीकल के मालिकाना हक/आरसी ट्रांफर का ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन पर क्लिक करें और फॉर्म में अपनी सारी जरूरी डिटेल्स एंटर करें।
इसके बाद आरसी ट्रांसफर की फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें।
ऑनलाइन पेमेंट पूरा होने के बाद फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट लें और उसे अपने क्षेत्रीय आरटीओ में सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ सब्मिट करें।
इसके बाद व्हीकल का फिर से रजिस्ट्रेशन करवाएं।
पूरी प्रोसेस होने के बाद रोड टैक्स जमा कराएं। अब व्हीकल का आरसी ट्रांसफर हो जाएगा।


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व्हीकल के मालिकाना हक के ट्रांसफर के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स


व्हीकल के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स निम्नलिखित हैं।

1. व्हीकल इंश्योरेंस की कॉपी।
2. व्हीकल के आरसी की ओरिजिनल कॉपी।
3. व्हीकल का PUC सर्टिफिकेट।
4. एड्रेश प्रूफ के तौर पर वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि।
5. N.C.R.B. क्राइम रिपोर्ट।
6. फॉर्म नंबर 29।
7. फॉर्म नंबर 30।

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