
Odisha Government Implemented New Traffic Rules
नई दिल्ली: ओडिशा सरकार ( Odisha government ) ने देर से ही सही आखिरकार संशोधित मोटर वाहन अधिनियम (2019) ( Motor Vehicle Act (Amendment) Bill ) को 1 मार्च से लागू कर दिया है। ख़ास बात ये है कि प्रदेश सरकार सरकार ने नये ट्रैफिक नियम लागू करने के पहले ही दिन नियम तोड़ने वालों से 1.06 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। यह 1 मार्च 2020 से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों ( आरटीओ ) ( RTO ) और पुलिसकर्मियों द्वारा एकत्रित किया गया है।
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने छह महीने के लिए नये ट्रैफिक नियमों से आम जनता को रियायत दी थी जिसके बाद 1 मार्च को पूरी तरह से इस कानून को लागू कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के दौरान 126 व्यक्तियों को बाइक पर ट्रिपल राइडिंग के लिए, जबकि 49 लोगों को ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने के लिए जुर्माना किया गया।
अगर 1 मार्च को वसूले गए जुर्माने की बात करें तो, गलत तरीके से गाड़ी चलाने पर दस लोगों पर चालान किया गया जबकि 1,831 अन्य लोगों को बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए पकड़ा गया। वहीं 349 लोगों के ऊपर सीट बेल्ट न लगाने के लिए चालान किया गया है।
इसके अलावा 24 लोगों को नशे में ड्राइविंग के लिए अथवा 277 को ओवर स्पीडिंग के लिए चालान भरना पड़ा। सिर्फ दो दिनों में ही उल्लंघनकर्ताओं से 1.06 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। आरटीओ अधिकारीयों ने 1,785 लोगों से 88 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूले हैं, जबकि पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन के लिए 2,112 लोगों पर 18 लाख का चालान जारी किया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने बताया कि उचित लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि अमान्य या निलंबित लाइसेंस की स्थिति में 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं अंडरएज ड्राइविंग के लिए 25,000 रुपये और वैलिड इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये का चालान किया जा रहा है।
Published on:
04 Mar 2020 12:28 pm
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