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पुराने वाहन को बेचने के तुरंत बाद कराएं RC Transfer, वरना बाद में लग सकती है मोटी चपत!

अगर कार की RC आरटीओ में ट्रांसफर नहीं हुई है, तो न्यायालय के अनुसार - मूल वाहन मालिक अभी भी कार द्वारा किए गए किसी भी यातायात जुर्माना और अपराध के लिए जवाबदेह होगा।

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Car RC Transfer

Used Car RC Transfer Process : देश के यूज्ड वाहन बाजार में इन दिनों खूब चहल पहल है, लोगों का लगातार पुराने वाहनों पर विश्वास गहरा रहा है, और अगर आपने भी एक पुरानी बाइक या कार को खरीदा है, या खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है। आप परिचित हैं, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार की आरसी ट्रांसफर कराना बेहद महत्वपूर्ण है। कार आरसी एक कानूनी दस्तावेज है, जिसमें कहा गया है कि वाहन का स्वामित्व किस व्यक्ति का है। यानी आरसी पर जिसका नाम रजिस्टर्ड है, कार उसकी है।

भले ही कार मालिक ने दूसरे व्यक्ति को कार बेच दी हो और भुगतान ले लिया हो, लेकिन अगर कार की आरसी आरटीओ में ट्रांसफर नहीं हुई है, तो न्यायालय के अनुसार - मूल वाहन मालिक अभी भी कार द्वारा किए गए किसी भी यातायात जुर्माना और अपराध के लिए जवाबदेह होगा। आरसी के अनुसार वाहन मालिक सड़क दुर्घटनाओं के मामले में यातायात पुलिस द्वारा पूछताछ करने वाला पहला व्यक्ति होगा। इस प्रकार, यदि कोई वाहन मालिक अपनी पुरानी कार बेच रहा है, तो उसके लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि कार की आरसी से जल्द से जल्द अपना नाम हटवाएं। आइए बताते हैं, कि कैसे आप ऑनलाइन आरसी ट्रांसफर करा सकते हैं।




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कैसे करें Online अप्लाई?


इसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन आरटीओ वेबसाइट पर जाना है। यह उस राज्य पर निर्भर करता है जहां आप रहते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर "ऑनलाइन सेवाओं" पर क्लिक करें और "वाहन से संबंधित सेवाएं" टैब पर जाएं। आपको यहां वाहन पंजीकरण संख्या दर्ज करनी होगी। इसके अलावा अगले चरण पर आगे बढ़ने के बाद, आरसी हस्तांतरण, सत्यापन, एनओसी जारी करने आदि जैसे कई विकल्प प्रदान किए जाते हैं। ऑनलाइन कार आरसी ट्रांसफर का चयन करने के बाद, चेसिस नंबर के साथ पंजीकरण संख्या डालें। ध्यान दें, कि आपको अपना सेल फोन नंबर भी डालना होगा, इसके बाद उसी नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इसके बाद वाहन के सभी विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। आपको यहा "आरसी ट्रांसफर", "डुप्लिकेट आरसी", "पते में बदलाव" आदि जैसे विकल्पों में से चुनना होगा।



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आरटीओ में भेजे सभी कागज

आरसी ट्रांसफर का चयन करने के बाद मालिक के सीरियल नंबर को सावधानी से डालना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में यह 2 होने जा रहा है, हालाँकि यदि यह वाहन पहले बेचा जा चुका है, तो उसी के अनुसार नंबर डालना होगा। वहीं प्रत्येक खरीदार को नए मालिक के लिए कॉलम में अपना नाम डालना होगा। मालिक की श्रेणी और अन्य विवरण जैसे बीमा पॉलिसी, पीयूसी, आदि को भी यहां भरना होगा। इन उपरोक्त चरणों को पूरा करने के बाद, आपको पूरी प्रक्रिया के लिए संबंधित शुल्क का भुगतान करना होगा। यहां ऑनलाइन भुगतान के विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। भुगतान करके 2 भुगतान रसीदें, फॉर्म 29 और 30 के साथ सामने आएंगी। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उपरोक्त सभी दस्तावेजों को आरटीओ कार्यालय में भेजना होगा। आप चाहे तो इन्हें अपने आप आरटीओ में जमा कर सकते हैं, या फिर मेल द्वारा भी भेज सकते हैं।

नोट :यदि इन दस्तावेजों को आपने भेज दिया है, तो आमतौर पर आरसी का ट्रांसफर 3-4 सप्ताह के भीतर पूरा हो जाता है। बता दें, कार आरसी ट्रांसफर शुल्क एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, नई दिल्ली आरटीओ के मामले में, यह लागत 530 रुपये है।