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Local Helmet पहना तो कटेगा चालान, जानें नया नियम

नए नियम के मुताबिक लोकल हेलमेट पहन कर दो-पहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर 1000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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Vineet Singh

Aug 02, 2020

Wearing Local Helmet Cost You Huge Penality

Wearing Local Helmet Cost You Huge Penality

नई दिल्ली: भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम पैसों के चक्कर में सस्ते और लोकल हेलमेट खरीद लेते हैं। आपको बता दें कि अगर आप भी ऐसे हेल्मेट्स पहनते हैं तो अब आपको ऐसा करने पर भारी चालान देना पड़ सकता है। ऐसे हेल्मेट्स की बिक्री रोकने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लागू करने जा रही है। नए नियम के मुताबिक लोकल हेलमेट पहन कर दो-पहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर 1000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अब लोकल हेलमेट बनाने और उसकी बिक्री करने वालों पर भी जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है।

लोकल हेलमेट बनाने वालों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। इस नए कानून में जेल का प्रावधान भी शामिल किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पहली बार इस प्रावधान को भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) की सूची में शामिल किया है।

4 सितंबर, 2020 से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) दोपहिया हेलमेट मानकों के लिए एक नई अधिसूचना लागू करेगा। नए मानदंडों में हेलमेट के वजन की सीमा को 1.5 किलोग्राम से घटा कर 1.2 किलोग्राम कर दिया गया है, जो 2018 में लागू किया गया था।

भारत में हर रोज औसतन 119 लोगों की मौत हेलमेट न लगाने के कारण होती है। यानी हेलमेट न पहनने के कारण हर घंटे 5 लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। साल 2017 में हेलमेट न लगाने के कारण 35,975 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई थी। वहीं, 2018 में यह आंकड़ा 21 फीसदी बढ़कर 43,600 पर जा पहुंचा।

सड़क हादसों में होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण हेलमेट की खराब क्वालिटी भी होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोकल हेलमेट का इस्तेमाल काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसी को लेकर केंद्र सरकार नया कानून ला रही है।