
स्कूल के घर लौटते समय छात्रा से छेड़खानी करने के मामले में सुनवाई मंगलवार को पूरी हुई। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को चार साल कैद व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
13 फरवरी 2014 की घटना
मुकदमे के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग छात्रा पैदल स्कूल जाती थी। 13 फरवरी 2014 की शाम साढ़े चार बजे छात्रा स्कूल से घर वापस लौट रही थी। रास्ते में तुरकौली गांव निवासी मोहम्मद रफीक पुत्र इसराइल ने लड़की से छेड़खानी की।
स्थानीय लोगों ने छात्रा को बचाया
आरोपी छात्रा के साथ छेड़खानी कर रहा था तो उसने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने आरोपी मोहम्मद रफीक को पकड़कर लड़की को घर भेजा था। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
चार गवाहों का हुआ बयान
अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़िता समेत चार गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत फैसला लिया।
पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
इस मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट के जज रवीश कुमार अत्री की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को सुनावाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी मोहम्मद रफीक को चार वर्ष के कठोर कारावास तथा पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
सौरभ सक्सेना प्राधिकरण सचिव बने
अपर जिला जज सौरभ सक्सेना को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नया सचिव बनाया गया है।। इस पद कार्यरत देवेंद्र प्रताप सिंह को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-11 बनाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पद को उच्चीकृत करते हुए इस पद पर अपर जिला जज रैंक का बना दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में अपर जिला जज सौरभ सक्सेना ने मंगलवार को सचिव पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया।
Updated on:
07 Dec 2022 09:31 am
Published on:
07 Dec 2022 09:26 am
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