9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अपनी दो बेटियों से रेप के आरोपी पिता को अदालत ने सुनाई ऐसी सजा

दो सगी बहनों ने अपने पिता पर लगाई थी रेप के आरोप पुलिस की जांच में मामला सही पाए जाने पर पिता हुआ था गिरफ्तार सुनवाई के बाद कोर्ट ने बेटियों के आरोप को पाया सही

less than 1 minute read
Google source verification
udrdkt1h6vbdupaoe5me.jpg

बागपत. बागपत में डेढ़ साल पूर्व बेटियों के साथ दुराचार करने के मामले में आरोपित एक कलयुगी पिता को बागपत जिला न्यायालय में सजा सुनाई गई है। आरोपी को दोषी मानते हुए विशेष न्यायधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया।

यह भी पढ़ें: रेलवे में डकैती की योजना बना रहे 10 बदमाशों को पुलिस ने वक्त से पहले ही कर लिया गिरफ्तार

आपको बता दें कि मामला कोतवाली बागपत क्षेत्र का है, जहां कोतवाली बागपत के गौरीपुर निवाड़ा गांव में रहने वाली दो लड़कियों ने 10 जून 2018 को अपने ही पिता पर दुष्कर्म की घिनोनी वारदातों को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए थाने में मुकद्दमा दर्ज कराया था। दोनों बेटियों की शिकायत पर बागपत कोतवाली ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

यह भी पढ़ें: यूपी के इन दो शहरों में बिछेगा मेट्रो का जाल, दिल्ली और NCR में यात्रा होगी आसान

जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर आरोपी को जेल भेज दिया था। उसके बाद से ही कोर्ट में मामला चल रहा था और गवाहों की गवाही के बाद एक साल तक चले इस इस मुकदमे में बुधवार को बागपत जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट शैलेन्द्र कुमार पांडेय ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा के बाद कोर्ट में आरोपी पिता को देखने के लिए लोगों भी भीड़ लग गयी। पुलिस ने आरोपी को लोगों से बचाते हुए हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।