
Balod Murder Case: साल 2022 में जिले के ग्राम सांकरा (क) के पास एक तरफा प्रेम प्रसंग के कारण ट्यूशन से लौट रही लड़की की चाकू एवं कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला न्यायालय के प्रधान सत्र न्यायाधीश एसएल नवरत्न ने रवि मीनपाल पिता स्व. दिलीप कुमार उर्फ टेटकूराम मीनपाल (28) निवासी बरही, थाना-बालोद को धारा 302 के तहत दंडित किया। साथ ही एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। व्यतिक्रम पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया।
प्रकरण की पैरवी प्रशांत पारख, लोक अभियोजक ने की। 7 जून 2022 को प्रार्थी घनश्याम कोसरे ने थाना बालोद में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। सुबह 7 बजे उसकी पुत्री ट्यूशन जा रही थी, तभी आरोपी रवि मीनपाल ग्राम बरही ने उस पर चाकू एवं कुल्हाड़ी से गले में प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही मृत्यु हो गई ।
भूमिका कोसरे कक्षा 12वीं की ट्यूशन के लिए करहीभदर आने-जाने के रास्ते आकर आरोपी आरोपी रवि मीनपाल खड़ा हो गया। उसके आने का इंतजार कर रहा था। भूमिका अपनी स्कूटी से आ रही थी, उसे आरोपी ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन भूमिका गाड़ी से गिर गई एवं चिल्लाने लगी। इसी बीच आरोपी ने चाकू से गले में वार किया।
चाकू मुड़ जाने पर बाइक में रखी कुल्हाड़ी से 3-4 बार सिर में प्राणघातक वार कर दिया, जिससे मौके पर ही लड़की की मौत हो गई। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद घबराकर ग्राम मटिया होते नारागांव जंगल गया। अपने गमछा से आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन गमछा छोटा होने से वह सफल नहीं हो सका। इसके बाद थाने में आकर सरेंडर कर दिया।
Updated on:
11 Oct 2024 10:19 am
Published on:
11 Oct 2024 10:19 am
