
CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में किरण कुमार जांगड़े, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालोद ने आरोपी कामदेव साहू (21) निवासी भिरई, चौकी-कंवर थाना-गुरुर, को धारा-307 के अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक के अनुसार 6 दिसंबर 2020 को प्रार्थी रेखराम साहू ने चौकी-कंवर में मौखिक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराई कि 6 दिसंबर 2020 को रात्रि में खाना खाकर अपने गांव के जीवन लाल निर्मलकर के घर शादी में जा रहा था, तब गांव के तालाब के पास खोमेश्वर महमल्ला ने उसे बताया कि सामने गली में कामदेव साहू शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहा है। उसे चलकर समझा दीजिए। तब वह खोमेश्वर महमल्ला के साथ कामदेव साहू को समझाने गया।
कामदेव साहू अपने गांव ग्राम भिरई के रामाधार ध्रुव और कृपाराम यादव के साथ लड़ाई-झगड़ा कर रहा था। जैसे ही वह कामदेव साहू के पास पहुंचा, तब कामदेव साहू उग्र होकर उसे ही मारने की बात कहने लगा। तब वह रामाधार ध्रुव और कृपाराम यादव के साथ सरपंच को घटना के बारे में बताने रात्रि में उसके घर गया, उसी समय टेकराम साहू ने आकर बताया कि कामदेव साहू बोल रहा था कि रेखराम का मर्डर करूंगा और सिन्हा किराना दुकान में जाकर एक ब्लेड खरीदा है।
तभी कामदेव साहू दौड़ते हुए उसके पास आया और ब्लेड से गर्दन में हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। होश में आया तब वह जिला अस्पताल धमतरी में भर्ती था। विवेचना के बाद अभियोग पत्र मुख्या न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद के न्यायालय में 4 मार्च 2021 को पेश किया गया। प्रकरण में विवेचना उपनिरीक्षक कैलाशचंद्र मरई ने की। सबूतों के अधार पर सजा सुनाई गई।
Updated on:
21 Jan 2025 03:39 pm
Published on:
21 Jan 2025 03:36 pm
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