
हाइवे निर्माण एजेंसी ने तोड़ी दीवार, पर निर्माण खनिज निधि से, जनपद से दिए जा रहे अलग-अलग बयान
बालोद/गुरुर. जनपद पंचायत में एक कार्य के लिए दो अलग-अलग मद से राशि स्वीकृति की चर्चा है। अधिकारी लगातार चर्चा करने से बच रहे हैं, वहीं कार्यों में शासन के सारे नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है।
जनपद पंचायत कार्यालय के सामने की चारदीवारी को हाइवे सड़क निर्माण एजेंसी ने तोड़ दिया था, जिसके लिए निर्माण एजेंसी ने जनपद प्रशासन को 89800 रुपए क्षतिपूर्ति के रुप में दिया था। इसी टूटी चारदीवारी का निर्माण वर्तमान में कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चारदीवारी के लिए खनिज न्यास निधि से 1.80 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं, जबकि जनपद प्रशासन का कहना है कि चारदीवारी के लिए प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि 89800 रुपए व शेष 90200 रुपए जनपद निधि से मिलाकर कार्य कराया जा रहा है।
अधिकार क्षेत्र से बाहर
चारदीवारी बनाने के लिए निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत दरगहन को बनाया गया है जबकि जनपद पंचायत कार्यालय नगर पंचायत गुरुर की सीमा में है, अर्थात् पंचायत दरगहन को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नगर पंचायत सीमा क्षेत्र में कार्य करने का आदेश दिया गया है, जबकि नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कार्य करने के लिए नगर पंचायत प्रशासन स्वयं सक्षम है।
नगर पंचायत से अनुमति नहीं
नियमानुसार नगर पंचायत सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, संस्था या शासकीय कार्यालय कार्य कराता है तो उसे नगर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है, लेकिन इस चारदीवारी के लिए नगर पंचायत से अनापत्ति नहीं ली गई है।
एक काम के लिए दो मद से राशि
चरदीवारी के लिए 1.80 लाख रुपए का स्टीमेट बना है। इसके लिए जनपद विकास निधि से 1.80 लाख स्वीकृत होने की जानकारी जनपद प्रशासन दे रहा है, वहीं 1.80 लाख रुपए इसी कार्य के लिए खनिज न्यास निधि से स्वीकृत होने की चर्चा जनपद में व्याप्त है।
बार-बार बदल रहे बयान
जनपद प्रशासन एवं ग्राम पंचायत में पहले चर्चा में बताया गया कि कार्य खनिज न्यास निधि से कराया जा रहा है, लेकिन जब सड़क निर्माण एजेंसी द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति राशि के उपयोग पर प्रश्न किया गया, तो कहा गया कार्य जनपद विकास निधि से हो रहा है। यह प्रशासन की अज्ञानता है या लापरवाही यह तो जांच में स्पष्ट होगा लेकिन इसने कार्य में संदेहों को जन्म दे दिया है।
नहीं लगाया सूचना बोर्ड, ग्राम सभा में अनुमोदन नहीं
कार्य प्रारंभ हुए एक सप्ताह हो गया है लेकिन अब तक सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है जबकि कार्य स्थल पर ईंट का सूचना बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य है। स्वीकृत आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कार्य स्थल चयन करने के पूर्व ग्राम सभा से अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य है जबकि इसके लिए ग्राम सभा से अनुमोदन कराया ही नहीं गया है क्योंकि कार्य पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर कराया जा रहा है जिसके लिए निर्णय लेने के लिए ग्राम सभा भी सक्षम नहीं है।
कार्य ठेके पर, पर मुझे नहीं पता
चारदीवारी का काम ठेके पर किया जा रहा है। सरपंच रजनी गोस्वामी ने कहा चारदीवारी के लिए राशि आई है लेकिन कार्य पंचायत नहीं करा रही है। काम कौन करा रहा है, नहीं जानती।
एक ही कार्य आदेश है
जनपद के जिम्मेदार अधिकारी कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। पंचायत के सचिव कामता देवांगन ने कहा कार्य के लिए जनपद पंचायत निधि से राशि स्वीकृत हुई है एवं एक ही कार्य आदेश प्राप्त हुआ है।
Published on:
16 Oct 2018 05:35 pm
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