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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो किरण कुमार जांगड़े ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले रामनारायण यादव (22) को धारा 376, पॉक्सो की धारा 6 के आरोप में आजीवन कारावास व 3 हजार रुपए अर्थदंड एवं एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सुनाई है।

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कोर्ट का फैसला

जिला न्यायालय

बालोद. जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो किरण कुमार जांगड़े ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले रामनारायण यादव (22) को धारा 376, पॉक्सो की धारा 6 के आरोप में आजीवन कारावास व 3 हजार रुपए अर्थदंड एवं एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो छन्नूलाल साहू के अनुसार पीडि़ता के पिता ने एक अक्टूबर 2020 को थाना बालोद में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके अनुसार उसकी नाबालिग पुत्री को शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया, जिससे पीडि़ता 2-3 माह की गर्भवती हो गई। पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट पर आरोपी रामनारायण यादव के विरूद्ध निरीक्षक पद्मा जगत ने थाना बालोद में धारा 366. 376(2)(ड )(3) आईपीसी, 4.5, 6 पॉक्सो व अन्य धारा के तहत एफआईआर दर्ज की।

पीडि़ता और आरोपी में थी दोस्ती
विवेचना के दौरान पाया गया कि पीडि़ता और आरोपी में दोस्ती थी। आरोपी ने पीडि़ता की सहेली के यहां मार्च 2018 में मिलने बुलाया, उस समय सहेली के घर पर कोई नहीं होने से प्रपोज किया। पहली बार मना करने के बाद भी पीडि़ता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी रामनारायण यादव ने पीडि़ता के साथ मार्च 2018 से 23 जुलाई 2020 तक लगातार कई बार मना करने के बाद भी जबरदस्ती बलात्कार किया, जिससे पीडि़ता 2-3 माह की गर्भवती हो गयी है। विवेचना के बाद अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में 23 नवंबर 2020 को प्रस्तुत किया गया।