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CG illicit liquor: देशी मदिरा की बड़ी खेप जब्त, 135 लीटर महुआ शराब के समेत 2 गिरफ्तार

CG illicit liquor: देशी मदिरा मसाला का बाजार मूल्य 75 हजार रुपए एवं 01 चार पहिया वाहन आई 20 का बाजार मूल्य 5 लाख रुपए होना पाया गया।

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देशी शराब की बड़ी खेप जब्त (Photo source- Patrika)

देशी शराब की बड़ी खेप जब्त (Photo source- Patrika)

CG illicit liquor: आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 75 हजार रुपए की देशी शराब और एक कार जब्त की है। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2), 59 (क) एवं 36 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आबकारी आयुक्त श्याम धावड़े एवं कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में प्राप्त सूचना पर एक कार में 135 बल्क लीटर मदिरा परिवहन करते हुए देशी मदिरा मसाला बाजार मूल्य 75 हजार रुपए और 1 चार पहिया वाहन आई 20 को आबकारी विभाग की टीम ने जब्त किया।

CG illicit liquor: गवाहों के समक्ष किया गिरफ्तार

आबकारी टीम ने चौरेंगा से दरचुरा मार्ग में एक सफेद रंग की चार पहिया वाहन आई 20 की तलाशी ली गई। आरोपियों को थाना सिमगा अंतर्गत ग्राम चौंरेगा निवासी मोनू उर्फ गिरीत वर्मा पिता सुखनंदन एवं राकेश कुमार सेन पिता स्व रघुनंदन सेन के द्वारा वाहन में 11 प्लास्टिक बोरियों में प्रत्येक में 50 पौवा और एक नीले रंग की बैग में 200 पौवा कुल 750 पौवा नॉन ड्यूटी पेड देशी मदिरा मसाला कुल जुमला 135 बल्क लीटर मदिरा परिवहन करते हुए ग्राम चौरेंगा से दरचुरा मार्ग में गवाहों के समक्ष विधिवत गिरफ्तार किया गया है।

देशी मदिरा मसाला का बाजार मूल्य 75 हजार रुपए एवं 01 चार पहिया वाहन आई 20 का बाजार मूल्य 5 लाख रुपए होना पाया गया। उक्त कार्यवाहियों में आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2), 59 (क) एवं 36 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कार्रवाई के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी जलेश कुमार सिंह, आबकारी उप निरीक्षक मनराखन नेताम, दिनेश कुमार साहू, आबकारी मुख्य आरक्षक राधा गिरी गोस्वामी एवं नगर सैनिक राजकुमारी पैंकरा मौजूद थे।

कच्ची महुआ शराब की बिक्री

CG illicit liquor: मैनपुर/देवभोग/थाना देवभोग की टीम देहात भ्रमण एवं जुर्म जरायम की पतासाजी हेतु ग्राम घोघर व गिरसुल की ओर रवाना हुई थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गिरसुल के साप्ताहिक बाजार चबूतरे में एक व्यक्ति हाथ भट्टी से बनी कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु अवैध रूप से रखकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा है।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई और एक व्यक्ति को पकड़ा गया। संदेही से पूछताछ करने पर अपना नाम भजन मांझी पिता नीमसिंग मांझी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम खजूरपदर, थाना देवभोग, जिला गरियाबंद छग बताया।

संदेही की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से साप्ताहिक बाजार चबूतरे के नीचे छुपाकर रखे तीन जूट की बोरियों के अंदर पीले रंग की जरीकेन में भरी हुई कुल 46 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 4.600 रुपये है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (2) के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज गिया गया है।