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HSRP: इस तिथि से पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य, ऐसे करें आवेदन..

HSRP: हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण के हैं कई लाभ, नहीं लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई

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HSRP: इस तिथि से पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य, ऐसे करें आवेदन..

HSRP

बलरामपुर। अब 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिह्न (HSRP) लगवाना अनिवार्य हो गया है। ऐसा नहीं करने पर वाहन चालकों के खिलाफ मोटर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में बलरामपुर जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर द्वारा 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है, वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (HSRP) अपने वाहन में लगवाएं।

अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (HSRP) लगाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाइट सीजी ट्रांसपोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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HSRP: हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लाभ

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (HSRP) लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (HSRP) नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पडऩे पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।