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बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी को सात वर्ष की सजा

आरोपी ने बालिका को भजिया खिलाने के बहाने घर से ले जाकर बलात्कार किया था।

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बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी को सात वर्ष की सजा

चिकबल्लापुर. यहां की जिला सत्र अदालत ने बालिका के साथ बलात्कार के मामले की सुनवाई के बाद आरोपी बागेपल्ली निवासी रसूल खान (35) को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष का कारावास तथा 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

आरोपी के खिलाफ बागेपल्ली पुलिस ने वर्ष 2015 में आरोप पत्र दायर किया था। जिला न्यायाधीश एस.एच.कोरेड्डी ने इस मामले की सुनवाई कर इस सजा का ऐलान किया है। आरोपी ने बालिका को भजिया खिलाने के बहाने घर से ले जाकर बलात्कार किया था। बागेपल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया था।

आरोपी को दोषी साबित करने के लिए अदालत में ठोस सबूत पेश किए जिसके चलते अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। पीडित बालिका के लिए विशेष सरकारी अभियोजक मुनिरेड्डी ने दलीलें पेश कर आरोपी को सजा दिलाई।

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सोने की खानें शीघ्र आरंभ होंगी : विवेक गुप्ता
कोलार. केन्द्रीय खनन सचिव विवेक गुप्ता ने कहा कि केजीएफ की सोने की खानें शीघ्र आरंभ की जाएंगी। उन्होंंने शुक्रवार को सोने की खानें फिर शुरू करने के सिलसिले में खानों का निरीक्षण भी किया।

बाद में उन्होंने कहा कि खानें बंद हुए 18 साल बीत चुके हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सभी मशीनें काम में लाए जाने के योग्य हैं। किसी भी मशीन को जंग नही लगा। उन्होंने खुद मशीनों को चलाकर देखा और किसी भी रुकावट के बिना मशीनें काम करने लगीं। वे खान शुरू करने से पहले यहां की स्थिति का निरीक्षण करने आए हंै। हालांकि उन्होंने कोई तारीख बताने से इंकार कर दिया।

उन्होंने कहा कि उन्होंने खानों की स्थिति, मशाीनों, भवनों और इलाके में रहने वाले श्रमिकों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। 18 साल बाद खानों को खोला गया है। यहां के श्रमिक खानें आरंभ करने की मांग कर रहे हैं।

वह उच्चतम न्यायालय में भी याचिका दाखिल की गई है। इस अवसर पर खान विभाग के निदेशक फारिद एम.नायक, भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के महा प्रबंधक संतोष शर्माऔर कोलार जिले के जिलाधिकारी मंजुनाथ उपस्थित थे।