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ड्यूटी पर तैनात महिला PSI को थप्पड़ मारने के मामले में BJP विधायक की बेटी को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

Police Assault: कर्नाटक के मंड्या में महिला PSI से कथित मारपीट के मामले में भाजपा विधायक सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। श्रीरंगपट्टना कोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
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suresh gowda daughter

भाजपा विधायक सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या। फाइल फोटो- आईएएनएस

BJP MLA Daughter Case: कर्नाटक के मंड्या जिले में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस सब-इंस्पेक्टर से कथित मारपीट के मामले में भाजपा विधायक सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या को बड़ा झटका लगा है। श्रीरंगपट्टना टाउन कोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला 12 अगस्त को अराठी उक्कड़ा स्थित श्री लक्ष्मी नरसिम्हास्वामी मंदिर में हुए विवाद से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि भीमा अमावस्या के मौके पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात PSI सविता बी. ने ऐश्वर्या को गर्भगृह के पास जाने से रोक दिया था।

दोनों पक्षों के बीच हुई बहस

पुलिस के अनुसार, ऐश्वर्या VIP कतार के जरिए गर्भगृह में प्रवेश करना चाहती थीं। सविता ने भीड़ अधिक होने का हवाला देते हुए उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहा। इसी दौरान वहां मौजूद सर्किल इंस्पेक्टर लक्ष्मी सादे कपड़ों में ड्यूटी के सिलसिले में गर्भगृह की ओर गईं। ऐश्वर्या ने सवाल किया कि उन्हें अंदर जाने की अनुमति क्यों दी जा रही है। PSI ने उन्हें बताया कि सर्किल इंस्पेक्टर सरकारी ड्यूटी के तहत अंदर जा रही हैं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई।

डीएसपी गौतम की पत्नी

आरोप है कि बहस के दौरान ऐश्वर्या ने सविता को थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद PSI की शिकायत पर क्याथनहल्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132, 115(2), 352 और 351(2) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। हालांकि FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक ऐश्वर्या को गिरफ्तार नहीं किया है। वह मंड्या के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) गौतम की पत्नी भी हैं। इसी वजह से पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

ऐश्वर्या का आरोप

ऐश्वर्या ने अपने बचाव में आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारी ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और उनके दोनों बच्चों को भीड़ के बीच खड़ा कर दिया था। उनका यह भी दावा है कि उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन उस पर मामला दर्ज नहीं किया गया। इस बीच कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अब पुलिस की अगली कार्रवाई पर नजर है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ड्यूटी कर रहे पुलिस अधिकारी के साथ कथित मारपीट को लेकर भी सवाल उठाए गए।

पिता ने मांगी थी माफी

विधायक सुरेश गौड़ा ने घटना के बाद अपनी बेटी के व्यवहार के लिए माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण समय में हुई और उन्होंने अपनी बेटी को सार्वजनिक जीवन में संयम बरतने की सलाह दी है। सुरेश गौड़ा ने मंदिरों में VIP दर्शन की व्यवस्था खत्म करने की मांग भी की थी। उन्होंने कहा था कि मामले में FIR दर्ज हो चुकी है और वह इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे।

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