15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

पत्नी की हत्या करने के आरोप में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनायी।

less than 1 minute read
Google source verification
court

हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

बांका. बिहार में बांका जिले की एक अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में आज आरोपी पति को उम्रकैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) राम लाल शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चांदन थाना क्षेत्र निवासी संजय यादव को दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोप में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनायी।

अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार चार मई 2015 को संजय ने पत्नी कविता देवी को दहेज के लिए धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर
दिया था।

घायल महिला को झारखंड के देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के
दौरान उसकी मौत हो गयी।

इस सिलसिले में मोहनपुर थाना क्षेत्र निवासी मृतका के पिता बैद्यनाथ महतो ने अपने दामाद के खिलाफ संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।