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वन्यजीव सुरक्षा का संदेश देती रैली निकाली

बंडीपुर अभयारण्य से गुजरने वाली सड़क पर दोनों तरफ चौकियां बनाकर रात के समय गुजरने वाले वाहनों को प्रतिबंध लगवाया जाए

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वन्यजीव सुरक्षा का संदेश देती रैली निकाली

मंड्या. श्रीरंगपट्टणम तहसील मेंं विभिन्न संगठनों द्वारा बंडीपुर अभयारण्य के वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए रैली निकाली। लोगों ने बताया कि कर्नाटक और केरल को जोडऩे वाली बंडीपुर अभयारण्य से गुजरने वाली सड़क पर दोनों तरफ चौकियां बनाकर रात के समय गुजरने वाले वाहनों को प्रतिबंध लगवाया जाए। लोगों ने कुवेंपु चौराहा से तालुक पंचायत भवन तक रैली निकाली।

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राज्योत्सव के दिन काला दिवस मनाने की अनुमति नहीं देने की मांग
बेलगावी. कन्नड़ समर्थक संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को शहर में रैली निकाली तथा 1 नवंबर को महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा राज्योत्सव दिवस के दिन काला दिवस मनाने की अनुमति नहीं देने की मांग जिला प्रशासन से की।

गौरतलब है कि 1 नवंबर को कर्नाटक स्थापना दिवस मनाया जाता है। आंदोलनकारियों का कहना है कि महाराष्ट्र के इस सीमावर्ती जिले में बड़े पैमाने पर राज्योत्सव दिवस का आयोजन किया जाता है, लेकिन समिति के कार्यकर्ता बेलगावी को महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग को लेकर प्रत्येक वर्ष उस दिन काला दिवस मनाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने रानी चनम्मा सर्कल के नजदीक महाराष्ट्र एकीकरण समिति का पुतला दहन किया। इस अवसर पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे।

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रेलवे स्टेशन पर ईयरफोन लगाना पड़ सकता है महंगा
हुब्बल्ली. अमृतसर में दशहरे के दिन हुए हादसे से सबक लेते हुए दक्षिण पश्चिम रेलवे ने रेलवे पटरियां पार करने वाले व घूमने वालों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया है। अमृतसर रेल हादसे में 60 लोग मारे गए थे व कई लोग घायल हो गए थे। रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर पर एक अभियान चलाकर रेलवे स्टेशन परिसर में ईयरफोन लगाकर मोबाइल पर बात करते या गाना सुनते हुए घूमने वाले लोगों को समझाएं।

इसके अलावा ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक के आसपास नहीं घूमने तथा रेलवे ट्रैक पार नहीं करने को कहा है। इसके लिए नियमित रेलवे स्टेशन व फाटकों पर उद्घोषणा करने को कहा है। साथ ही समपार फाटक पर गेट बंद होने के दौरान नीचे से निकलने वालों को चेतावनी देने को भी कहा है। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि रेलवे पटरियों के आस-पास इकट्टा नहीं हों। ऐसा करने पर रेलवे सुरक्षा बल रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकता है।