
बांसवाड़ा. दुकान पर साड़िया पसंद करतीं महिलाएं। फोटो पत्रिका
Akha Teej : आखातीज पर सावों के अबूझ मुहूर्त को लेकर शहर के बाजार एक बार फिर गुले गुलजार हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में दूल्हा-दुल्हन अपने परिजनों एवं मित्रों के साथ शहर के प्रमुख बाजारों में पहुंच रहे हैं तथा शादी से जुड़ी सामग्री की मोल-भाव कर खरीदारी कर रहे हैं। होली के बाद लंबे समय से सुस्त पड़े बाजार और बाजारों में अपेक्षाकृत कम ग्राहकी होने से परेशान दिख रहे व्यापारियों के चेहरे भी बाजार में रंगत को देखकर खिलखिला गए हैं। व्यापारी आस जगा रहे हैं खरीदारी का दौर पूरा अप्रैल माह तक चलेगा।
बांसवाड़ा शहर के गांधी मूर्ति, सदर बाजार, पाला रोड, पीपली चौक और चांदपोल दरवाजा, आजाद चौक आदि क्षेत्रों में सुबह से ही उमड़ रही भीड़ देर शाम तक बनी रह रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे वर-वधु एवं उनके परिजन शादी-ब्याह के लिए कपड़े, श्रृंगार सामग्री, साड़ियां, जूते-चप्पल, मिठाइयां, बर्तन, सोना-चांदी के आभूषण सहित अन्य जरूरी सामान की खरीदारी कर रहे हैं।
आगामी अक्षय तृतीया (आखातीज) और अप्रेल-मई में होने वाले वैवाहिक आयोजनों को देखते हुए राज्य सरकार ने बाल विवाह पर प्रभावी रोकथाम के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। आखातीज पर प्रदेश में काफी मात्रा में बाल विवाह का प्रचलन है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आखातीज, पीपल पूर्णिमा जैसे अवसरों पर बाल विवाह की आशंका को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
भजनलाल सरकार ने न्यायपालिका, जिला प्रशासन, पुलिस, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, चिकित्सा, पंचायतीराज और शिक्षा विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को समन्वित कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे, जहां बाल विवाह की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
गाइडलाइन के तहत ग्राम सभाओं, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा। संभावित बाल विवाह वाले परिवारों को समझाइश देकर ऐसे आयोजन रोकने पर जोर दिया गया है। विद्यालयों में भी प्रार्थना सभा के जरिए विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा।
जनता की झिझक दूर करने के लिए गुप्त सूचना बॉक्स और टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। किसी भी माध्यम से सूचना मिलने पर बिना औपचारिक शिकायत के भी तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
Updated on:
16 Apr 2026, 12:53 PM IST
Published on:
16 Apr 2026, 12:51 PM IST
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