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देह व्यापार: अचानक पुलिस ने होटल पर मारा छापा तो उड़े होश, इस हाल में मिली युवती, तीन गिरफ्तार

शहर में नए बस स्टैंड के पास एक होटल में जिस्मफरोशी पर पुलिस ने छापा मारा। यहां यूपी की एक युवती से देह व्यापार में लिप्त दलाल के साथ होटल संचालक को गिरफ्तार किया गया।

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होटल से पकड़े गए आरोपी। फोटो पत्रिका नेटवर्क

बांसवाड़ा। शहर में नए बस स्टैंड के पास एक होटल में जिस्मफरोशी पर पुलिस ने मंगलवार शाम को छापा मारा। यहां यूपी की एक युवती से देह व्यापार में लिप्त दलाल के साथ होटल संचालक को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व यह कार्रवाई प्लानिंग के साथ की गई। डीएसपी मीणा ने बताया कि अपराह्न करीब तीन बजे मुखबिर से सूचना मिली कि श्रीराम कॉलोनी निवासी अजय उर्फ शिवा लड़कियों को बुलाकर मुंह मांगे रुपए लेकर वेश्यावृत्ति करवाता है। अब कस्टम चौराहे पर खड़ा होने की पुख्ता सूचना पर बोगस ग्राहक भेजा गया। बात करने पर तुरंत लड़की के लिए हामी भरते हुए तीन हजार रुपए मांगे।

बात दो हजार रुपए देना तय किया तो अजय ने अपने मोबाइल पर लड़की की फोटो दिखाई। फिर उसे नए बस स्टेण्ड की तरफ आने को कहा। तब संपर्क पर बोगस ग्राहक को 500- 500 के चार नोटों के नंबर रिकॉर्ड पर लेकर दिए गए। फिर उसे रवाना कर कोतवाली से हेड कांस्टेबल पृथ्वीपालसिंह, भूपेन्द्र सिंह, दिगपाल सिंह, कांस्टेबल योगेन्द्र सिंह और ममता को तलब कर जाल बिछाया।

जैसे ही पता चला कि ने अजय अपनी बाइक पर लड़की को बैठाकर प्लाजा होटल में घुसा है, तत्काल दबिश दी गई। होटल की दूसरी मंजिल पर काउन्टर पर दो जने बैठे दिखे। उनमें अपना नाम अजय और दूसरे ने खुद को संचालक दिनेश सिंह राव बताया। जो होटल को किराये पर लेकर चलाना बताता है। काउन्टर चैक करने पर यहां उन्हीं नम्बर के 500 रुपए के चार नोट मिले, जो बोगस ग्राहक को दिए थे।

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फिर लड़का-लड़की के बारे में पूछने पर इशारा पाकर बगल के कमरे का गेट खुलवाया तो भीतर ग्राहक बनकर भेजा व्यक्ति और लड़की आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। बाद में इनसे पूछताछ पर लड़की ने मजबूरी में यह काम करना बताया। उसने शिवा द्वारा मेरठ से बुलाए जाने की जानकारी दी।

इस पर आरोपी अजय उर्फ शिवा पुत्र मणीलाल तीरगर, 28 वर्षीया युवती और होटल संचालक सरोदा, डूंगरपुर निवासी दिनेशसिंह पुत्र भवानीसिंह राव उम्र 41 वर्ष, निवासी झांकरी थाना सरोदा के खिलाफ धारा 3,4,5,7 अनैतिक देहव्यापार (निवारण अधिनियम 1956) का अपराध होना पाया जाने पर गिरफ्तारियां की गई।


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