
ITR FILE : सबकुछ ऑनलाइन है, इसलिए सावधानी से भरें आयकर रिर्टन, घबराएं नहीं
बारां. आयकर विभाग के पास पूरी जानकारी रहती है। किस व्यक्ति के पास कितने बैंक खाते हैं? पोस्ट ऑफिस में कितनी राशि जमा है? वेतन, पेंशन या दूसरे माध्यमों से आय व उस पर मिल रहा ब्याज। अब हर चीज ऑनलाइन नजर आती है। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न सावधानी से भरें। घबराने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। केन्द्र सरकार व आयकर विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सभी लोगों को 31 जुलाई 2023 से पहले-पहले तक अपना आयकर रिटर्न जरूर फाइन कर देना होगा। अगर आप टैक्स भरने के दायरे में आते हैं और इसके बावजूद भी समय पर आईटीआर नहीं भरेंगे तो आपको जुर्माना देना होगा। केंद्र सरकार द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। इसलिए अगर आप टैक्सपेयर हैं, तो बिना वक्त गंवाए अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दें। आईटीआर फाइल करने में सबसे बड़ी समस्या होती है कि कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? यदि आपको भी यही ङ्क्षचता सता रही है, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।
फॉर्म-16 है सबसे जरूरी
पाठकों की सुविधा के लिए राजस्थान पत्रिका आईटीआर फाइल किस तरह से भरी जाती है। बताने की कोशिश की जा रही है। ताकि आप बिना घबराए आसानी से अपना रिटर्न फाइल कर सकें। आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म-16 सबसे जरूरी है। नौकरीपेशा लोगों के लिए फॉर्म-16 सबसे अहम दस्तावेज है। इसकी मदद से आईटीआर फाइल किया जाता है। यह फॉर्म किसी भी कर्मचारी को उसकी कंपनी की तरफ से दिया जाता है। इसमें कर्मचारी की सैलरी से टैक्स कटने की पूरी जानकारी होती है और साथ ही दी गई सैलरी की भी जानकारी होती है।
फाइल करने का डर भगाएं, सिर्फ 5 मिनट में खुद फाइल करें
अगर आप टैक्सपेयर हैं, तो बिना वक्त गंवाए अपना रिटर्न दाखिल कर दें। सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सभी लोगों को 31 जुलाई 2023 से पहले-पहले तक अपना रिटर्न जरूर फाइन कर देना होगा। इस काम को आप बेहद आसानी से घर बैठे भी कर सकते हैं।
कैसे भरें ऑनलाइन
01. आपको सबसे पहले ई-फाइङ्क्षलग पोर्टल ( https:// eportal. incometa&. gov. in/) पर जाना होगा।
02. इसके बाद होमपेज पर आईडी और पासवर्ड से लॉग-इन करें।
03. अब ई-फाइल पर जाकर आयकर रिटर्न पर क्लिक करें। इसके बाद 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' ऑप्शन पर क्लिक करें।
04. नए पेज पर आपको एसेसमेंट ईयर चुनना होगा, इसके लिए आप 2023-24 सेलेक्ट करते हुए और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें
05. अब ऑनलाइन आईटीआर फाइङ्क्षलग ऑप्शन चुनें और फिर टैक्सेबल आय और टीडीएस के हिसाब से अपना आईटीआर फॉर्म चुनें।
06. इसके बाद स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें।
07. स्क्रीन पर कुछ सवालों के सही जवाब देकर चैक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू पर क्लिक करें।
08. अपनी आय-कटौती की डिटेल अलग-अलग सेक्शन में ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
09. टैक्स लायबिलिटी पर आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का डिटेल शो होगी।
10. टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो 'अभी भुगतान करें' या 'बाद में भुगतान करें' का विकल्प चुन सकते हैं।
11. टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती तो फिर टैक्स चुकाने के बाद 'प्रिव्यू रिटर्न' पर क्लिक करें।
12. 'प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें' डिक्लेरेशन चैकबॉक्स पर क्लिक करके 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें' का विकल्प चुनें।
13. 'रिटर्न जमा करें' पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. रिटर्न को वेरिफाई और ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है।
14. जिस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप ई-वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, उसे चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें। 15. एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं, तो फार्म के सफलतापूर्वक भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है।
16. फॉर्म भर जाने के बाद इसी जानकारी आपको रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल आईडी पर मिल जाएगी।
जाने कितनी लगेगी पेनल्टी
अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आप 31 दिसंबर तक ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, तब आपको केवल 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
- चूंकि, अब सरकार और विभागों के पास आपके जनाधार, आधार, पैनकार्ड व बैंक संबंधी सभी तरह का विवरण होता है, इसलिए हम चाहें तो भी कुछ छिपा नहीं सकते। अगर आप इसके दायरे में आते हैं तो आयकर रिटर्न जरूर भरें। इससे आप भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की परेशानी से बच सकेंगे।
सुनील दुबे, वकील एवं आयकर सलाहकार, कोटा
Published on:
20 Jul 2023 05:21 pm
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