PM Fasal Bima Yojana 2025-26: कृषि विभाग ने खरीफ 2025 और रबी 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। ऋणी किसान, गैर ऋणी किसान और बंटाईदार किसान अपनी फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकते हैं। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) धनराज मीणा ने बताया कि गैर ऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक क्षेत्रीय, ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं, डाकघर, सी.एस.सी. के माध्यम से करा सकते है। योजना में खरीफ, रबी और वाणिज्यिक, बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का क्रमश: 2 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत प्रीमियम किसान की ओर से वहन किया जाएगा। शेष राशि केन्द्र राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी।
खड़ी फसल (बुवाई से कटाई) में सूखा लबी सूखा अवधि बाढ जलप्लावन, कीट एवं व्याधि भू-स्खलन, बिजली गिरने से प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात के कारण उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा (राज्य सरकार द्वारा संपादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त आंकडों के आधार पर)।
फसल कटाई के बाद आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई अधिसूचित फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, बेमौसमी वर्षा, ओलावृष्टि से क्षति होने पर बीमित किसान व्यक्तिगत आधार पर बीमा क्लेम के लिए दावा कर सकता है।प्रभावित बीमित फसल के कृषक को आपदा के 72 घंटे के अंदर सीधे भारत सरकार की ओर से संचालित कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन 14447 पर अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप अथवा लिखित में अपने बैंक अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों और जिला पदाधिकारियों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है।
Published on:
05 Jul 2025 10:39 am