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आचार संहिता लगते ही हटने लगे सरकारी होर्डिंग, बैनर

- नगर परिषद ने देर रात शुरू की कार्रवाई

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आचार संहिता लगते ही हटने लगे सरकारी होर्डिंग, बैनर

आचार संहिता लगते ही हटने लगे सरकारी होर्डिंग, बैनर


बालोतरा. प्रदेश मेें विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जिला प्रशासन सतर्क हो गया। निर्वाचन आयोग की ओर से शनिवार दिन में आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने की घोषणा के बाद रात को नगर परिषद की टीमों ने शहर में सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने वाले होर्डिंग्स, बैनरों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। शनिवार रात नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर ने कर्मचारियों की विभिन्न टीमें गठित कर सरकारी योजनाओं से संबंधित होर्डिंग, बैनर, पेंपलेट इत्यादि हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद समूचे शहर में पेट्रोल पंप, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों समेत अन्य स्थानों पर लगे बैनर, होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई की।

विधानसभा चुनावों को लेकर नियंत्रण कक्ष स्थापित

बालोतरा. विधानसभा चुनावों की आधिकारिक घोषणा के बाद प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है । पचपदरा विधानसभा से संबंधित निर्वाचन कार्यों को संपादित करने के लिए बालोतरा उपखंड कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि नियंत्रण कक्ष में 24 घंटे सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे व रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक तीन पारियों में 4-4 कार्मिक तैनात रहेंगे। कल्याणपुर एबीइइओ भगवानसिंह को नियंत्रण कक्ष प्रभारी नियुक्त किया गया। चुनाव से संबंधित कोई भी जानकारी देने के लिए नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 02988-220005 पर संपर्क किया जा सकता है।

लोकतंत्र में मीडिया की अहम भागीदारी

बालोतरा. उपखंड कार्यालय में रविवार को एसडीएम व उपखंड निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार की अध्यक्षता में मीडिया सर्टिफिकेट और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। कुमार ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। लोकतंत्र में मीडिया की अहम भागीदारी है। चुनाव अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील समय है। मीडिया सजगता एवं पूर्ण जिम्मेदारी से अपना उत्तरदायित्व निभाएं। इस दौरान सबकी सजगता एवं जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मीडिया प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए सहयोग करने की अपील की। पावर प्वाइंट प्रजेटेंशन के जरिए आदर्श आचार संहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क की जानकारी दी।