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सलाखों के पीछे पहुंचा ममेरी बहन से दो माह तक दुष्कर्म करने वाला

शादी का झांसा देकर ममेरी बहन से दो माह तक करता रहा दुष्कर्म। अब पहुंचा सलाखों के पीछे। दस वर्ष की सजा सुनाई गई है।

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Brother sentenced to Ten years imprisonment for raping minor cousin sister

Brother sentenced to Ten years imprisonment for raping minor cousin sister

सेंधवा. न्यायालय ने शनिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी फुफेरे भाई को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। आरोपी महाराष्ट्र कन्नडग़ांव में एक वर्ष से रह रहा था। आरोपी नाबालिग को 15 फरवरी 2015 को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। दोनों की काफी खोजबीन करने पर उनका कोई पता नहीं चला था। इसके बाद ग्रामीण थाने में मामला दर्ज कराया गया था। ग्रामीण थाना पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को शिरपुर |महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था। पीडि़ता ने बताया आरोपी फुफेरे भाई ने उसके साथ दो माह तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। मामले में शनिवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। जहां पर आरोपी को न्यायाधीश कृष्णा परस्ते की अदालत ने धारा 363 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366 क में एक वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रुपए का अर्थदंड एवं धारा 376 (2) के तहत दस वर्ष का कारावास एवं तीन हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता नारायण जाधव ने की।

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को आरोपी दस साल की कैद
खंडवा मोघट थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश दीपाली शर्मा की कोर्ट में हुई। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे डीपीओ राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया 15 मार्च 2016 की दोपहर 11 वर्षीय नाबालिग सिंधी कैम्प की ओर जा रही थी। रास्ते में आरोपित सुमित यादव निवासी बड़ाबम मिला और आटो रिक्शा में बैठा लिया। नाबालिग को आरोपित आनंद नगर स्थित सीमेंट गोदाम परिसर में लेकर पहुंचा। यहां उसने नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसी दौरान गोदाम में काम कर रहे कुछ हम्मालों ने आरोपित को रंगेहाथ दबोच लिया था। आरोपित सुमित को पुलिस के हवाले किया था। पीडि़ता ने मोघट थाने में सुमित के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया था। न्यायालय ने आरोपित सुमित को दस साल के कारावास और छह हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया।