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एमपी में फिर चलेगा बुलडोजर, धारा 248 का जिक्र करते जारी किए नोटिस, मचा हड़कंप

Section 248 - एमपी में अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मकानों, दुकानों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया जा रहा है।

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Notices issued in MP citing Section 248

Notices issued in MP citing Section 248 : फोटो पत्रिका

Section 248 - एमपी में अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मकानों, दुकानों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया जा रहा है। प्रदेश के बड़वानी में भी एक बार फिर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने की तैयारी की गई है। यहां के कई परिवारों को भू राजस्व संहिता की धारा 248 का जिक्र करते हुए नोटिस जारी किए गए हैं जिससे हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बड़वानी में 40 से ज्यादा परिवारों को ये नोटिस जारी कर अतिक्रमण का हवाला देकर जवाब मांगा गया है। इसमें अवैध निर्माण हटाने, एक लाख रुपए तक के अर्थदंड और सिविल जेल की कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। नोटिस मिलने के बाद लोग चिंतित हैं। कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में आवेदन देकर पट्टा देने की भी मांग की है।

बड़वानी तहसीलदार कार्यालय से जारी नोटिसों में पटवारी हल्का नंबर 19, ग्राम तलूनखुर्द के अतिक्रमणों का जिक्र है।
नायब तहसीलदार ने करीब 40 लोगों को ये नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि तलूनखुर्द में सर्वे नंबर 33/1 में अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया है। 5.121 हेक्टेयर रकबे में मकान, दुकान आदि बनाए गए हैं।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संशोधित 2018) की धारा 248 के तहत यह कृत्य दंडनीय है। अतिक्रमणकारियों पर एक लाख रुपए तक का अर्थदंड और सिविल जेल की कार्यवाही की जाने की भी बात कही गई है।

जनसुनवाई में की पट्टा देने की मांग

नोटिस से ग्रामीण चिंतित हो उठे। कई लोग मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में पहुंचे और पट्टा देने की मांग की।
लोगों ने गुहार लगाई कि उनके मकानों को हटाया नहीं जाए। वे 3 से 4 दशकों से यहां रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना का लाभ लेकर करीब 35 पक्के मकान बना चुके हैं।