
बिजली विभाग उत्तर प्रदेश
Basti News: बिजली विभाग ने नलकूप का कनेक्शन दिए बिना किसान को 5 लाख का फर्जी बिल भेज दिया। विभाग का चक्कर लगाने के बाद किसान ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। आयोग ने किसान का फर्जी बिल निरस्त करते हुए विभाग पर 1.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 30 दिनों के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान अदा ना किए जाने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
Basti News: बस्ती जिले के गौर थाना के गांव बेलवाडाड़ के रहने वाले किसान ने महेश चंद्र यादव ने आयोग को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा कि वर्ष 2017 में नलकूप लगवाने के लिए आवेदन किया था। जिसको विभाग ने स्वीकृत कर लिया। लेकिन नलकूप की लाइन नहीं जोड़ी गई। इसके बाद 20 जून 2022 को उसे 4,10,255 रुपये का बिल भेज दिया गया। उस बिल पर किसान ने प्रार्थना पत्र देकर आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद फिर विभाग ने दोबारा 6 अक्टूबर 2023 को 503353 रुपये की दूसरी बिल भेज दिया। किसान ने कहा कि इतना भारी भरकम बिल देखते ही उसे दिल का दौरा पड़ गया। परिवार के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। अभी भी उसका इलाज चल रहा है। उसने कहा कि जब वह विभाग का चक्कर लगाकर थक गया। किसी भी अधिकारी ने उसकी बात नहीं सुनी। तो उसने आयोग से गुहार लगाई।
किसान के प्रार्थना पत्र पर आयोग ने सुनवाई करते हुए विभाग की ओर से जारी बिजली बिल को निरस्त कर दिया है। उसके साथ ही विभाग को नया कनेक्शन लगाने के आदेश दिए गए हैं। 1.65 लाख का जुर्माना लगाया है। 30 दिनों में जुर्माना न अदा करने पर 12% वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा।
Updated on:
22 Jan 2025 07:51 pm
Published on:
22 Jan 2025 07:51 pm
