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पहले प्यार के डोरे डालती…प्राइवेट फोटो-वीडियो बनाती फिर शुरू करती ब्लैकमेलिंग और उगाही का खेल

यूपी के बस्ती जिले से एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। लवी सिंह नाम की एक युवती जो कि संत कबीरनगर की रहने वाली है उसे हनी ट्रैप क्वीन के नाम से जाना जाता है। अब तक युवती ने 3 लोगों से 10 लाख रुपए की रकम ब्लैकमेलिंग के जरिए ले ली है।

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AI Generated Symbolic Image.

बस्ती : उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हनी ट्रैप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। संतकबीरनगर जिले के कटाई गांव की रहने वाली लवी सिंह, जिसे इलाके में 'हनी ट्रैप क्वीन' के नाम से जाना जाता है, पुरुषों को प्रेम के जाल में फंसाकर उनके निजी वीडियो और फोटो बनाती थी। फिर इन्हें वायरल करने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलती थी। पुलिस ने लवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि उसने अब तक तीन लोगों से 10 लाख रुपये से अधिक की उगाही की है।

मामला तब प्रकाश में आया जब बस्ती सदर कोतवाली में बीना त्रिपाठी नामक महिला ने शिकायत दर्ज कराई। बीना ने बताया कि एक महिला ने उनके पति को अपने प्रेमजाल में फंसाकर लगातार पैसे वसूल रही है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, जिसमें लवी सिंह का नाम सामने आया। लवी वर्तमान में बस्ती के मुंडेरवा थाना क्षेत्र के मुंडेरवा बाजार में रहती है और इसी इलाके में अपना गंदा धंधा चला रही थी।

3 लोगों से वसूले 10 लाख रुपए

पुलिस जांच के अनुसार, लवी सिंह का अंदाज बेहद शातिराना था। वह सबसे पहले सोशल मीडिया या परिचितों के जरिए पुरुषों को प्रेम के जाल में फंसाती। रिश्ते में नजदीकी बढ़ने पर चुपके से निजी पलों के वीडियो और फोटो रिकॉर्ड कर लेती। इसके बाद धमकी शुरू हो जाती 'वीडियो वायरल कर दूंगी, परिवार बर्बाद हो जाएगा।' डर के मारे पीड़ित मोटी रकम चुकाते। जांच में सामने आया कि लवी ने कम से कम तीन पीड़ितों को इसी तरह ठगा, जिनसे कुल 10 लाख रुपये से ज्यादा वसूले। अन्य मामलों की पड़ताल जारी है।

सीओ ने की मामले की जांच

सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया, 'शिकायत की गंभीरता को देखते हुए हमने तुरंत एक्शन लिया। जांच में पुष्टि हुई कि लवी सिंह ने तीन लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर 10 लाख से अधिक की उगाही की। दो अन्य मामलों में भी इसी पैटर्न का इस्तेमाल किया।' पुलिस ने लवी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(5), 308(6), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया।