
देशभर में छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले उठाया पेंशनरों के हित में बड़ा कदम
बेमेतरा. प्रदेश के सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारियों को अब पेंशन प्रकरण की स्वीकृति के लिए भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। सेवानिवृत्त होने वाली अधिकारी व कर्मचारियों की पेंशन व पुनरीक्षित पेंशन प्रकरण की स्वीकृति एवं भुगतान ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम 'आभार आपकी सेवाओं का' के माध्यम से किया जागा।
पेंशन प्रक्रिया में देरी व विभिन्न स्तरों पर होने वाली कागजी कार्रवाई को खत्म करने के लिए राज्य सरकार आगामी 31 मई से यह व्यवस्था लागू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश यह व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। जिला कोषालय अधिकारी बेमेतरा ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत पेंशन स्वीकृति के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पेंशन स्वीकृति का प्रस्ताव संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा व पेंशन को भेजा जाता है।
संयुक्त संचालक द्वारा सही पाए जाने पर पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), उपदान भुगतान आदेश (सीपीओ) जारी किया जाता है। फिर कोषालय अधिकारी पेंशनर के सत्यापन के बाद प्रथम भुगतान करते हुए आगामी भुगतान के लिए पेंशनर के आवेदित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को पेंशनर प्रकरण स्थानांतरित करता है। इस प्रक्रिया में कम से कम डेढ़ से दो महीने का समय लगता था। आवेदन में कमियां होने पर और भी अधिक समय लग जाता था। इसमें होने वाले विलंब व कागजी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए सरकार ने आनलॉईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है।
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नए सिस्टम में सात मॉड्यूल होंगे, जो एकीकृत रूप से कार्य करेंगे। सभी मॉड्यूल के लिए समय-सीमा तय कर दी गई है। पेंशन भुगतान की यह व्यवस्था कंडिका - एक में उल्लेखित पेंशन नियमों के अलावा किसी अन्य निर्देशों-विधियों के अंतर्गत स्वीकृत पेंशन के लिए लागू नहीं होगी। नए सिस्टम को लागू करने व इसके संचालन के लिए संचालक कोष लेखा व पेंशन को अधिकृत किया गया है। पेंशन बनाने का कार्य दो वर्ष पहले से शुरू किया जाएगा। इपीपीओ, जीपीओ व सीपीओ जारी होने के सात दिन के भीतर जरूरी दस्तावेजों को कोषालय अधिकारी को ऑनलाइन भेजा जाएगा।
Published on:
28 May 2018 12:38 pm
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