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7 साल में 5 बार गर्लफ्रैंड को प्रेग्नेंट करके ब्वॉयफ्रैंड ने रचा ली चुपके से शादी, फिर हुआ ये सब

थाना क्षेत्र अंतर्गंत एक युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले युवक के खिलाफ धारा 376 का मामला पंजीबद्ध किया गया है।
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बेमेतरा

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Dakshi Sahu

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Updated: 23 Dec 2017, 3:08 PM IST

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बालोद/गुरुर. थाना क्षेत्र अंतर्गंत एक युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले युवक के खिलाफ धारा 376 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। युवती की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी गुरूर क्षेत्र का ही रहने वाला है जो युवती से पूर्व परिचित है।

दोनों गत 7 सालों से परिचित थे, 7 सालों से युवक युवती को शादी का आश्वासन देता रहा एवं उसका शारीरिक शोषण करता रहा इस दौरान युवती कम से कम 5 बार गर्भवती हुई। जिसे युवक ने गर्भपात करा दिया। गत 23 नवंबर को युवक ने दूसरी जगह शादी कर ली, लेकिन युवती को नहीं बताया एवं युवती का शोषण करता रहा।

युवक की गतिविधियों से युवती को आशंका हुई तो उसने शादी के लिए दबाव बनाया लेकिन युवक उसे बातों मे घुमाता रहा। 3 दिन पूर्व युवक आर्य समाज में शादी करने के नाम पर युवती को रायपुर ले गया, लेकिन आर्य समाज में शादी ना कर युवती को इधर-उधर घुमाता रहा।

अंत में युवती ने दबाव बनाया एवं पुन: गर्भवती होने की कहानी बताई जिस पर युवक ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं शादी कर चुका हूं तू भी साथ रहना लेकिन तू वहां रहना और मेरी पत्नी रायपुर में रहेगी, मंै तेरे पास आता-जाता रहूूूंगा।

युवक की बात सुन युवती ने युवक के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जिससे नाराज युवक एवं उसके परिजन युवती को रायपुर में अकेला छोड़ वापस चले आए। युवती बस से किसी तरह अपने घर पहुंची।

युवती ने अपने साथ हुए घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से कानूनी मदद मांगी, घटना की जानकारी पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने युवती को थाने मे रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी।

युवती ने गुरुवार को गुरुर थाने मे रिपोर्ट दर्ज कराई। चूंकि गुरुर थाने मे कोई महिला पुलिस नहीं है। इसलिए गुंडरदेही से बुलाकर पीडि़ता का बयान लिया गया। जिससे पीडि़ता को कई घंटे थाने मे गुजारना पड़ा।

मामला पंजीबध्द कर पुलिस ने पीडि़ता को गुरूवार रात मे ही डॉक्टरी परीक्षण के लिए बालोद भेज दिया। मामले मे गुरूर पुलिस ने धारा 376, 313, 506 बी, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। मामले मे पुलिस विवेचना जारी है।