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बगैर लाइसेंस के खाद बेचना पड़ा भारी, कृषि विभाग ने की ये बड़ी कार्रवाई….दुकानदारों में मची अफरा-तफरी

Bemetara News: कृषि विभाग द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए खंडसरा के कृषि केन्द्र में बगैर लाइसेंस के खाद बेचते पकडे़ जाने पर दुकान को सील किया गया।

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Fertilizer was being sold without license, the shop was sealed

बगैर लाइसेंस के खाद बेचना पड़ा भारी

Chhattisgarh News: बेमेतरा। कृषि विभाग द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए खंडसरा के कृषि केन्द्र में बगैर लाइसेंस के खाद बेचते पकडे़ जाने पर दुकान को सील किया गया।

कृषि सामग्री विक्रेता यूरिया की कालाबाजारी व अधिक दर पर बेचने की शिकायत मिलने पर उप संचालक कृषि मोरध्वज डड़सेना ने उर्वरक निरीक्षक को निजी उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने भेजा। बुधवार को कृषि केंद्र खंडसरा बेमेतरा द्वारा बिना अनुज्ञप्ति पत्र के खाद विक्रय करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी जिसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए अनुविभागीय कृषि अधिकारी (CG Hindi News) रीति तिवारी तथा कीटनाशी व बीज व उर्वरक निरीक्षक डॉ श्याम लाल साहू बेमेतरा द्वारा बाबा कृषि केंद्र खंडसरा का औचक निरीक्षण किया गया।

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कृषकों को खरीदी पर नहीं दिया जा रहा था बिल, मूल्य सूची का भी प्रदर्शन नहीं

खंडसरा के दुकान के निरीक्षण में पाया गया कि संबंधित द्वारा बिना अनुमोदित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के कीटनाशकों का भंडारण किया गया है। साथ ही संबंधित के द्वारा कीटनाशकों के स्कंध तथा मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं किया गया है और न ही नियमानुसार (Chhattisgarh News) कृषकों को बिल दिया जा रहा है जो कि कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी नियम 1971 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही उनके द्वारा बिना अनुज्ञप्ति पत्र के उर्वरकों का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था।

अधिनियमों व नियमों के उल्लंघन करने पर अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं निरीक्षक द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए खाद बीज कीटनाशकों को जब्त कर (Bemetara News) उक्त दुकान को सील कर दिया गया है। खाद विक्रेता के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध तथा संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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