कृषकों को खरीदी पर नहीं दिया जा रहा था बिल, मूल्य सूची का भी प्रदर्शन नहीं खंडसरा के दुकान के निरीक्षण में पाया गया कि संबंधित द्वारा बिना अनुमोदित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के कीटनाशकों का भंडारण किया गया है। साथ ही संबंधित के द्वारा कीटनाशकों के स्कंध तथा मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं किया गया है और न ही नियमानुसार (Chhattisgarh News) कृषकों को बिल दिया जा रहा है जो कि कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी नियम 1971 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही उनके द्वारा बिना अनुज्ञप्ति पत्र के उर्वरकों का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था।
अधिनियमों व नियमों के उल्लंघन करने पर अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं निरीक्षक द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए खाद बीज कीटनाशकों को जब्त कर (Bemetara News) उक्त दुकान को सील कर दिया गया है। खाद विक्रेता के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध तथा संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।