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RTE Admission 2025: बेटी का आरटीई में एडमिशन करने क्लर्क ने की गड़बड़ी, हुआ सस्पेंड

RTE Admission 2025: बेमेतरा जिले में कूटरचना कर गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवाने के बाद अपनी बेटी को आरटीई के तहत दाखिला कराने की शिकायत के बाद अब जाकर कार्रवाई हुई है।

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RTE में 5 हजार से अधिक सीटें खाली, वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का मौका...(PHOTO-PATRIKA)

RTE में 5 हजार से अधिक सीटें खाली, वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का मौका...(PHOTO-PATRIKA)

RTE Admission 2025: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में कूटरचना कर गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवाने के बाद अपनी बेटी को आरटीई के तहत दाखिला कराने की शिकायत के बाद अब जाकर कार्रवाई हुई है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के क्लर्क प्रवीण सिंह राजपूत को निलंबित किया गया है। वहीं नोडल अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। जिले में शिक्षा के अधिकार के तहत चयनित हितग्राहियों के दस्तावेजों की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है।

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RTE Admission 2025: सरकारी कर्मचारी होने के कारण शिक्षा के अधिकार की नहीं है पात्रता

जानकारी हो कि कार्यालय कलेक्टर के माध्यम से आवेदक आशुतोष पांडेय पिता कमल नारायण पांडेय वार्ड 5 बेमेतरा ने शिकायत करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत किया था, जिसमें कर्मचारी प्रवीण सिंह राजपूत पिता दवन सिंह राजपूत के द्वारा रचना राजपूत के नाम पर उसे अग्रसेन वार्ड निवासी बताकर अंत्योदय कार्ड बनवाया। फिर छात्रा शैलश्री सिंह पिता प्रवीण सिंह राजपूत को एलंस पब्लिक स्कूल बेमेतरा में शिक्षा सत्र 2024-25 में आरटीई के तहत प्रवेश दिलाया गया था।

संलग्न दस्तावेज में परिवार के सदस्यों के विवरण में रचना राजपूत स्वयं, प्रवीण राजपूत पुत्र व निधि राजपूत बहू अंकित है। प्रवीण राजपूत सहायक ग्रेड 2 के पद पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ होने के बाद भी अपनी माता के नाम से अंत्योदय कार्ड बनवाकर अपनी पुत्री शैलश्री सिंह को आरटीई के तहत दाखिला दिलाया। शिक्षा सत्र 2025-26 में बेटी शैलश्री सिंह को एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल लोलेसरा में दाखिला दिलाया।

सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी प्रवीण सिंह राजपूत के कृत्य को छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1)(2)(3) के विपरीत होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुयालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होने का आदेश डीईओ डॉ. कमल कपूर द्वारा जारी किया गया।

चयनितों का सूक्ष्म परीक्षण करने डीईओ ने गठित की जांच टीम

जिले के समस्त निजी शालाओं में सत्र 2024-25 एवं सत्र 2025-26 में आरटीई पोर्टल में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर चयनित बच्चों का सूक्ष्म परीक्षण करने दो जांच समिति का गठन किया गया है। समिति 7 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

पहली समिति में विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ लोकनाथ बांधे, प्राचार्य स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुसमी से एसएस ठाकुर और सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेमेतरा गजानंद सिंह ठाकुर को शामिल किया गया है, जो साजा और बेरला के निजी शालाओं में चयनित हुए बच्चों की जांच करेंगे।

दूसरी जांच समिति में विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेरला जयप्रकाश करमाकर, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अछोली एसपी कोशले और सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कामिनी महिलांग को शामिल किया गया है। बेमेतरा एवं नवागढ़ विकासखंड के निजी शालाओं में प्रवेशित बच्चों का सूक्ष्म परीक्षण करेंगे। 7 दिवस के भीतर अपनी रिपोर्ट डीईओ को देंगे।