
CG News: ऐसी शिकायत मिल रही थी कि ओयो होटल के अलग-अलग शाखाओं में साफ-सफाई व खादय सामग्री ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा है। नगर निगम भिलाई की टीम मंगलवार को मौके पर निरीक्षण करने गई, तो पता चला ओयो होटल नेचुरल प्वाइंट ने अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं लिया था। दूसरे के नाम पर होटल संचालित किया जा रहा था। किसी भी व्यवसाय को करने के लिए अनुज्ञप्ति लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। निगम ने कार्रवाई करते हुए 15,000 रुपए का अर्थदण्ड लगाया। उसे तत्काल नियमानुसार अनुज्ञप्ति लाइसेंस लेने के लिए निर्देशित किया गया।
ओयो होटल ब्लू स्काई, कृष होटल में साफ-सफाई मानक के अनुसार नहीं पाए जाने पर 6000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। संबंधित को चेतावनी दी गई कि जो भी सामान का उपयोग करें, वह ताजा हो। पहले से कटी हुई बासी सब्जी कई दिनों का बना हुआ पेस्ट, आटा, टमाटर, धनीया, मिर्चा, शिमला मिर्च का उपयोग बंद करें।
उन्हें चेतावनी दी गई की दोबारा इस प्रकार की कमी मिलती है, तो नगर निगम अधिनियम 1956 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। होटल के मैनेजर ने भी स्वीकार किया कि खाना बनाने वाले बावर्ची से ही लापरवाही हुई है। अब मानक के अनुसार खादय सामग्री का उपयोग करेगें। इसी प्रकार सिंगलयूज प्लास्टिक उपयोग व गंदगी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की गई।
फल ठेला, सिद्वार्थ जनरल स्टोर, कुंज बिहारी जनरल स्टोर, कनिष्का फैंसी स्टोर से 1200 रूपए का अर्थदण्ड वसूल किया गया। निगम के अधिकारियों ने होटल संचालकों को साफ सफाई के साथ ताजा खाद्य पदार्थ पर पूरा ध्यान देने के लिए कहा। दोबारा गंदगी मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे भी जांच जारी रहेगी।
Updated on:
23 Apr 2025 11:40 am
Published on:
23 Apr 2025 11:39 am
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