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बेरला जनपद सदस्य करता था गांजा की तस्करी, बर्खास्तगी को लेकर राजनीतिक चर्चा

जिस गांजा तस्कर को बेमेतरा पुलिस तलाश रही थी, उसे बीती रात 10 किलो अवैध गांजा के साथ कवर्धा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है।

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Berla Janpad member used to smuggle ganja

बेमेतरा. जिस गांजा तस्कर को बेमेतरा पुलिस तलाश रही थी, उसे बीती रात 10 किलो अवैध गांजा के साथ कवर्धा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी ग्राम रांका निवासी संतोष चौहान बेरला जनपद का सदस्य है। आरोपी के विरुद्ध थाना पिपरिया में धारा 20 (ख) नारकोटिक एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

गांजा लेकर बेमेतरा से कवर्धा की ओर जा रहा था

जानकारी के अनुसार, आरोपी लंबे समय से जिला व दीगर जिलों में गांजा तस्करी कर रहा था। पूर्व में भी गांजा की तस्करी करते तिल्दा पुलिस ने पकड़ा था। थाना प्रभारी बेमेतरा डीके मारकण्डे के अनुसार आरोपी को पकडऩे मुखबीरो का जाल बिछाया गया था। लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आ रहा था। बीती रात कवर्धा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, आरोपी संतोष बुधवार रात में दो पिकअप वाहन से दो-दो किलो के पैकेट में गांजा लेकर बेमेतरा से कवर्धा की ओर जा रहा था।

आरोपी को 10 किलो अवैध गांजा के साथ पकड़ा गया

कवर्धा क्राइम ब्रांच व पिपरिया पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को पकडऩे संभावित स्थानों में घेराबंदी की, रात्रि करीब 8.30 बजे कवर्धा-बेमेतरा नेशनल हाइवे में ग्राम इंदौरी के पास संदेह के आधार पर पिकअप वाहन रूकवाकर तलाशी लेेने पर आरोपी को 10 किलो अवैध गांजा कीमत 80 हजार रुपए के साथ पकड़ा गया। वहीं परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को जब्त कर लिया गया है। जब्त गांजा व वाहनो को अग्रिम कार्रवाई के लिए थाना पिपरिया लाया गया, जहां आरोपी के विरूद्ध नारकोटिक एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गईं। पिपरिया थाना प्रभारी सीएस नेताम के अनुसार कार्रवाई में जब्त वाहनों को राजसात किया जाएगा।

पद से हटाने की हो सकती है कार्रवाई
अधिवक्ता पिलेश्वर पांडे के अनुसार, आरोपी जनप्रतिनिधि के 30 दिनों तक जेल में निरूद्ध रहने की स्थिति में प्रावधानों के तहत स्वयं पद से पृथक हो जाएगा। वहीं 30 दिनों से पहले जेल से बाहर आने पर मामले में न्यायालयीन प्रक्रिया में दोषसिद्ध पाए जाने पर पद से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जनपद सीईओ पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत संबंधित जनपद सदस्य को गंभीर अपराध में लिप्त में पाए जाने को लेकर पद से हटाने की अनुमोदन करते हुए कार्रवाई के लिए प्रकरण कलक्टर को भेजा जा सकता है।

आगे की कार्रवाई सुनिश्चित

कलक्टर बेमेतरा कार्तिकेया गोयल ने बताया कि संबंधित जनपद सदस्य के अपराध के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट मिलने के पश्चात आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।